निलंबित आइपीएस अधिकारी मयंक जैन की सेवाएं समाप्त, छापों में मिली थी 100 करोड़ की अवैध संपत्ति
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार को जैन को तीन माह के वेतन भत्तों के साथ सेवा समाप्ति का आदेश सौंपने के निर्देश दिए हैं।
By Vikas JangraEdited By: Updated: Fri, 17 Aug 2018 11:21 PM (IST)
भोपाल [नईदुनिया]। चार साल से निलंबित चल रहे भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी मयंक जैन की सेवाएं केंद्र सरकार ने समाप्त कर दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार को जैन को तीन माह के वेतन भत्तों के साथ सेवा समाप्ति का आदेश सौंपने के निर्देश दिए हैं।
मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय सेवा के चार अधिकारी अरविंद-टीनू जोशी, एमके सिंह और शशि कर्णावत को पूर्व में ही सेवा से अलग किया जा चुका है। 1995 बैच के सात अधिकारियों में जैन तीसरे क्रम पर थे। लोकायुक्त छापे के बाद उन्हें 31 मई, 2014 को निलंबित कर दिया था।
डॉ. जैन की सेवाएं समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ने तीन मार्च, 2018 को प्रस्ताव भेजा था। गृह मंत्रालय ने 16 अगस्त को जैन की सेवा समाप्ति के आदेश मुख्य सचिव को भेजे। मालूम हो कि जैन के खिलाफ मई, 2014 में लोकायुक्त पुलिस ने आय से अधिक संपत्ति को लेकर कार्रवाई की थी। एक साथ पांच स्थानों पर छापे मारे गए थे। छापों में करीब 100 करोड़ रुपये की संपत्ति मिलने का दावा किया गया था। उस समय वह आइजी (कम्युनिटी पुलिसिंग) के तौर पर पुलिस मुख्यालय में पदस्थ थे।
मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय सेवा के चार अधिकारी अरविंद-टीनू जोशी, एमके सिंह और शशि कर्णावत को पूर्व में ही सेवा से अलग किया जा चुका है। 1995 बैच के सात अधिकारियों में जैन तीसरे क्रम पर थे। लोकायुक्त छापे के बाद उन्हें 31 मई, 2014 को निलंबित कर दिया था।
डॉ. जैन की सेवाएं समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ने तीन मार्च, 2018 को प्रस्ताव भेजा था। गृह मंत्रालय ने 16 अगस्त को जैन की सेवा समाप्ति के आदेश मुख्य सचिव को भेजे। मालूम हो कि जैन के खिलाफ मई, 2014 में लोकायुक्त पुलिस ने आय से अधिक संपत्ति को लेकर कार्रवाई की थी। एक साथ पांच स्थानों पर छापे मारे गए थे। छापों में करीब 100 करोड़ रुपये की संपत्ति मिलने का दावा किया गया था। उस समय वह आइजी (कम्युनिटी पुलिसिंग) के तौर पर पुलिस मुख्यालय में पदस्थ थे।