Sikhs For Justice Ban: खालिस्तानी संगठन 'सिख्स फॉर जस्टिस' पर सरकार का बड़ा एक्शन, MHA ने 5 साल के लिए बढ़ाया प्रतिबंध
केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने खालिस्तानी संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) पर लगाए गए प्रतिबंध को और पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। अमेरिका स्थित सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) को इससे पहले जुलाई 2019 में प्रतिबंधित किया गया था। भारत सरकार ने इस संगठन को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत एक गैरकानूनी संगठन भी घोषित किया है।
एजेंसियां, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने खालिस्तानी संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) पर एक बार फिर कार्रवाई की है। MHA ने SFJ पर लगाए गए प्रतिबंध को और पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रालय ने एसएफजे पर यह कार्रवाई गैरकानूनी संगठन घोषित करते हुए की है।
कब से लगा है प्रतिबंध
मालूम हो कि अमेरिका स्थित सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) को इससे पहले जुलाई 2019 में प्रतिबंधित किया गया था। भारत सरकार ने इस संगठन को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत एक गैरकानूनी संगठन भी घोषित किया है।
Ministry of Home Affairs today extended the ban on the terrorist group Sikhs For Justice (SFJ) declaring it again as an unlawful association for a further period of five years from July 10, 2024. pic.twitter.com/G3nn7jKvMm
— ANI (@ANI) July 9, 2024
SFJ की गतिविधियां देश की अखंडता के लिए खतरनाक
गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के मुताबिक, सिख फॉर जस्टिस की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां देश की आंतरिक सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक हैं। एसएफजे पंजाब और अन्य जगहों पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है और भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने का इरादा रखता है।पांच साल और लगा रहेगा प्रतिबंध
मंत्रालय ने अपने अधिसूचना में कहा कि यह संगठन भारत के एक हिस्से को अलग करने की गतिविधियों को प्रोत्साहित और सहायता कर रहा है। अधिसूचना में कहा गया है कि देश के लिए खतरनाक गतिविधियों में एसएफजे की भूमिका को देखते हुए गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत लगाए गए प्रतिबंध को 10 जुलाई से पांच साल के लिए बढ़ा दिया है।यह भी पढ़ेंः India Canada Row: खालिस्तान पर भारत को उकसाने से बाज नहीं आ रहा कनाडा, अब संसद में कर दिया ये नापाक हरकत