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सरकारी कर्मचारी हो जाएं सावधान! अब देर से कार्यालय पहुंचना पड़ेगा भारी; केंद्र सरकार ने दी ये चेतावनी

देर से ऑफिस पहुंचने वाले सरकारी कर्मचारियों की अब खैर नहीं है। केंद्र सरकार ने ऐसे कर्मचारियों पर कड़ा एक्शन लेने की चेतावनी जारी की है। सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों से इस मामले को गंभीरता से लेने को कहा है। लगातार ऐसी शिकायतें मिल रहीं थी कि कई कर्मचारी बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) में अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज कर रहे।

By Agency Edited By: Mahen Khanna Updated: Mon, 17 Jun 2024 08:59 AM (IST)
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Modi Govt warning to employees केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की चेतावनी।
पीटीआई, नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Modi Govt warning to employees) ने देर से कार्यालय आने वाले अपने कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उसने वरिष्ठ अधिकारियों से इस मामले को गंभीरता से लेने को कहा है। लगातार ऐसी शिकायतें मिल रहीं थी कि कई कर्मचारी बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) में अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज कर रहे।

कर्मचारी नियमित रूप से देर से आ रहे

कुछ कर्मचारी नियमित रूप से देर से आ रहे हैं। इसी का संज्ञान लेते हुए चेतावनी दी गई है। कार्मिक मंत्रालय ने अपने आदेश में मोबाइल फोन आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली का उपयोग करने का सुझाव दिया है। कहा गया है कि एईबीएएस के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई है।

आदतन देर से आने वालों पर होगी कार्रवाई

समीक्षा में पाया गया कि एईबीएएस के क्रियान्वयन में ढिलाई बरती जा रही है। इसे गंभीरता से लेते हुए मंत्रालय ने कहा कि सभी विभाग नियमित रूप से उपस्थिति रिपोर्ट की निगरानी करेंगे। आदतन देर से आने और जल्द कार्यालय छोड़ने को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इसे अनिवार्य रूप से रोका जाना चाहिए। डिफाल्टरों के खिलाफ मौजूदा नियमों के तहत सख्त कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

डिफाल्टरों की होगी पहचान

सभी विभागों के सचिवों को जारी आदेश में कहा गया है कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि एईबीएएस पर पंजीकृत और सक्रिय कर्मचारियों के बीच कोई अंतर नहीं है। आदेश में कहा गया है संबंधित वरिष्ठ अधिकारी नियमित रूप से पोर्टल से रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे और डिफाल्टरों की पहचान करेंगे।

आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी लगेगी

कार्मिक मंत्रालय के अनुसार, देर से आने पर कर्मचारियों की आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी लगनी चाहिए। यह भी कहा गया है कि एक माह में एक या दो बार उचित कारणों से देरी की वजह से उपस्थिति को अधिकारियों द्वारा माफ किया जा सकता है।