कोरोना के दौरान रद्द उड़ानों के पैसे इसी महीने लौटाने होंगे, एजेंसियों पर केंद्र सरकार ने शुरू की सख्ती
कोविड के दौरान रद्द उड़ानों के पैसे नहीं लौटाने वाली एजेंसियों पर केंद्र सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने बुधवार को उपभोक्ता हित को प्रभावित करने वाले ऑनलाइन ट्रैवल संचालकों (एग्रीगेटर्स) के साथ बैठक की और उन्हें नवंबर के तीसरे हफ्ते तक लंबित रिफंड का भुगतान करने का निर्देश दिया। शिकायतों के समाधान के लिए एयरलाइंस के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन मिलकर काम करेगा।
By Jagran NewsEdited By: Abhinav AtreyUpdated: Wed, 08 Nov 2023 09:02 PM (IST)
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कोविड के दौरान रद्द उड़ानों के पैसे नहीं लौटाने वाली एजेंसियों पर केंद्र सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने बुधवार को उपभोक्ता हित को प्रभावित करने वाले ऑनलाइन ट्रैवल संचालकों (एग्रीगेटर्स) के साथ बैठक की और उन्हें नवंबर के तीसरे हफ्ते तक लंबित रिफंड का भुगतान करने का निर्देश दिया।
शिकायतों के समाधान के लिए एयरलाइंस के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन मिलकर काम करेगा। उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि बैठक में मेक-माईट्रिप, यात्रा और क्लियर ट्रिप आदि प्रमुख एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ कुछ सक्रिय उपभोक्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान विभाग की विशेष सचिव और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) प्रमुख निधि खरे ने एक प्रस्तुति के जरिए ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफार्मों पर प्रचलित 'डार्क पैटर्न' के बारे में बताया।