Money Laundering Case: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने केस को खारिज किया
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ 2018 के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को खारिज कर दिया है। इस तरह पीएमएलए के तहत अब इस मामले की जांच नहीं हो सकेगी। ये मामला डीके शिवकुमार के घर पर मिले नकद से जुड़ा हुआ है। 2017 के अगस्त महीने नें डीके शिवकुमार के घर से बेहिसाब नकद बरामद हुई थी।
जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ 2018 के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को खारिज कर दिया है। इस तरह पीएमएलए के तहत अब इस मामले की जांच नहीं हो सकेगी। ये मामला डीके शिवकुमार के घर पर मिले नकद से जुड़ा हुआ है।
2017 के अगस्त महीने नें डीके शिवकुमार के घर से बेहिसाब नकद बरामद हुई थी। इसको लेकर मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं के तहत जांच शुरू हुई, मगर अब सुप्रीम कोर्ट से शिवकुमार को बड़ी राहत मिल गई है।
बता दें कि कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक कथित मामले में उन्हें जारी किए गए ईडी समन को रद्द करने से इनकार करने के हाईकोर्ट के 2019 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।Supreme Court quashes proceedings initiated against Karnataka Deputy CM DK Shivakumar in a 2018 money laundering case. pic.twitter.com/UxK55xkiIq
— ANI (@ANI) March 5, 2024