अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ED से मांगा जवाब, मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला
Money laundering case सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया। अब्बास अंसारी दिवंगत गैंगस्टर-राजनेता मुख्तार अंसारी के बेटे हैं जिनकी कुछ महीने पहले जेल में मौत हो गई थी। ईडी ने आरोप लगाया कि अंसारी ने मनी लांड्रिंग के लिए इन कंपनियों का इस्तेमाल किया।
नई दिल्ली, पीटीआई। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी द्वारा दायर जमानत याचिका पर बुधवार को ईडी से जवाब मांगा है। अब्बास अंसारी गैंगस्टर से नेता बने और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी का बेटा है। मुख्तार अंसारी की कुछ महीने पहले जेल में मौत हो गयी थी।
ईडी को जारी किया नोटिस
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस संदीप मेहता ने ईडी को नोटिस जारी किया और अंसारी की जमानत खारिज करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी अपील पर उसका जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने नौ मई को अंसारी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि ईडी ने उनके खिलाफ मामले में धन के लेनदेन के सुबूत पेश किए हैं।
मऊ से विधायक अंसारी अभी कासगंज जेल में
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि दो कंपनियों एम/एस विकास कंस्ट्रक्शन और एम/एस आगाज के साथ अंसारी द्वारा धन का लेनदेन साबित होता है। ईडी ने आरोप लगाया कि अंसारी ने मनी लांड्रिंग के लिए इन कंपनियों का इस्तेमाल किया। ईडी ने पिछले तीन मामलों के आधार पर सुभासपा के विधायक अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अंसारी पर चार नंवबर 2002 को इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। मऊ से विधायक अंसारी अभी कासगंज जेल में हैं।
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