आरओसी उपनिदेशक ने रिपोर्ट तैयार करने के लिए मांगे दो करोड़ रुपये, CBI ने दर्ज किया केस; ठिकानों पर की छापेमारी
मुंबई में सीबीआई ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के उप निदेशक के परिसरों और पैतृक स्थान पर छापेमारी की कार्रवाई की। उप निदेशक के खिलाफ एक कंपनी के पक्ष में रिपोर्ट तैयार करने के लिए दो करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई एक व्यवसायी की शिकायत पर की गई है। जानिए क्या है पूरा मामला।
पीटीआई, नई दिल्ली। सीबीआई ने मुंबई स्थित रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के उप निदेशक के खिलाफ एक कंपनी के पक्ष में रिपोर्ट तैयार करने के लिए दो करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का मुकदमा दर्ज किया है। अधिकारियों के अनुसार, मंगलवार को उप निदेशक साई शंकर लांडा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सीबीआई ने बुधवार को मुंबई में उनके परिसरों और विशाखापत्तनम में उनके पैतृक स्थान पर छापेमारी की कार्रवाई की।
यह कार्रवाई एक व्यवसायी की शिकायत पर की गई। शिकायतकर्ता की कंपनी आरओसी मुंबई द्वारा जांच के दायरे में थी। प्राथमिकी के अनुसार, आरओसी मुंबई में चल रही जांच में शिकायतकर्ता की कंपनी के पक्ष में रिपोर्ट तैयार करने के लिए दो करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई थी। सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि शिकायत में उल्लेखित आरोपों की 23 अप्रैल को पांच गवाहों की मौजूदगी में पुष्टि की गई।
सीबीआई ने दर्ज किया मुकदमा
इससे पता चलता है कि मुंबई स्थित रजिस्ट्रार आफ कंपनीज के उप निदेशक साईं शंकर ने बातचीत के बाद शिकायतकर्ता से 30-35 लाख रुपये की रिश्वत लेने पर सहमति जताई। सीबीआई ने सत्यापन के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17-ए के तहत लांडा के खिलाफ कार्रवाई के लिए मंजूरी प्राप्त की और मुकदमा दर्ज किया।