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Pune Porsche Accident: 'कार चलाने वाले नाबालिग की पहचान उजागर न करें', NCPCR अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो की अपील

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ( NCPCR ) के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने मंगलवार को कार्यकर्ताओं और मीडिया कर्मियों से पुणे कार दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी की पहचान उजागर करने से परहेज करने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसा करना किशोर न्याय अधिनियम के तहत अपराध होगा। बता दें कि यह कानून किशोर अपराधियों या पीड़ितों की पहचान उजागर करने पर रोक लगाता है।

By Agency Edited By: Nidhi Avinash Updated: Tue, 21 May 2024 03:58 PM (IST)
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NCPCR अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो की अपील (Image: ANI)
एएनआई, नई दिल्ली। Pune Porsche Car Crash: पुणे कार दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी की पहचान उजागर करने पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने मंगलवार को कार्यकर्ताओं और मीडिया कर्मियों से एक अपील की है। 

NCPCR के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने लग्जरी कार चलाने वाले आरोपी की पहचान उजागर करने से परहेज करने का आग्रह किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसा करना किशोर न्याय अधिनियम के तहत अपराध होगा। बता दें कि यह एक्ट के तहत किशोर अपराधियों या पीड़ितों की पहचान उजागर करने पर रोक लगाता है।

NCPCR अध्यक्ष की मीडियाकर्मियों से अपील

ANI से बात करते हुए कानूनगो ने कहा, 'मैं सभी कार्यकर्ताओं और मीडियाकर्मियों से अपील करता हूं कि पुलिस ने अपना काम किया है और कानून अपना काम करेगा। हालांकि, इस सब के बीच अगर कोई नाबालिग की पहचान उजागर करता है तो यह भी उसी कानून के तहत अपराध होगा जिसके तहत ये मामले दर्ज किए गए हैं। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 में निर्दिष्ट किया गया है कि किसी भी कथित किशोर बच्चे या पीड़ित की पहचान उजागर नहीं की जानी चाहिए।'

कानून के तहत अपराध होगा पहचान उजागर करना

कानूनगो ने आगे कहा कि 'इसलिए, आप सभी को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नाबालिग की पहचान किसी भी परिस्थिति में उजागर नहीं होनी चाहिए। यह दुर्घटना रविवार की सुबह हुई, जिसके परिणामस्वरूप पुणे के कल्याणी नगर के पास एक लग्जरी कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई। इस घटना पर बात करते हुए कानूनगो ने नाबालिग को कार देने और उन्हें शराब परोसने की गैरजिम्मेदारी की ओर इशारा किया।

पिता और पब का मालिक जिम्मेदार

कानूनगो की पुलिस से बातचीत के अनुसार पुलिस ने नाबालिग के खिलाफ उचित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है, साथ ही नाबालिग के पिता के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है, जो कार देने के लिए जिम्मेदार है। साथ ही पुलिस ने नाबालिग को शराब परोसने वाले क्लब के खिलाफ भी उचित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है।

कानूनगो ने आश्वासन दिया कि एनसीपीसीआर मामले पर बारीकी से नजर रख रहा है और आवश्यक कार्रवाई करेगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अभी तक किसी भी रिपोर्ट में यह पुष्टि नहीं की गई है कि नाबालिग ने शराब पी थी या नहीं, उन्होंने न्यायालय को सुनवाई करने और उसके अनुसार न्याय करने देने के महत्व पर बल दिया।

बच्चे ने शराब पी थी या नहीं?

कानूनगो ने कहा कि 'मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि अभी तक इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि बच्चे ने शराब पी थी या नहीं, इसलिए इस मामले की सुनवाई न्यायालय में होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसे दंडित किया जाना चाहिए, खासकर उन लोगों को जो बच्चों को शराब पिलाने के लिए जगह उपलब्ध करा रहे हैं। अगर बच्चे ने भी कोई गलती की है, तो उन्हें कानूनी सजा मिलनी चाहिए।'

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