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अपनी खुशी के लिए किसी को जेल में डाल देंगे? केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सिंघवी ने SC में दी दलील

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका और सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी गुरुवार को सुनवाई हो रही है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की गिरफ्तारी को अनुचित बताया। साथ ही तर्क दिया कि केजरीवाल संवैधानिक पद पर हैं और वे समाज के लिए खतरा नहीं हैं। ऐसे में उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।

By Jagran News Edited By: Deepti Mishra Updated: Thu, 05 Sep 2024 02:16 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के वकील ने रखी ये दलील। जागरण ग्राफिक्‍स टीम
डिजिटल डेस्‍क, नई दिल्‍ली। Arvind Kejriwal bail Hearing in Supreme Court: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत और कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले (delhi liquor policy scam) में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर भी पक्ष रखा। मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को इंश्योरेंस अरेस्ट किया है। ऐसा इसलिए कि वे जेल से बाहर न आ सकें। आप ऐसे ही किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अपनी खुशी के लिए आप किसी को जेल में नहीं डाल सकते हैं। गिरफ्तारी का कोई आधार हो होगा।

बता दें कि 'इंश्योरेंस अरेस्ट' शब्द का इस्तेमाल तब करते हैं, जब गिरफ्तारी यह सुनिश्चित करने के लिए की जाए कि आरोपी जेल से बाहर न आ सके।

केजरीवाल को जमानत दिए जाने के पक्ष में  सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर हैं। न उनके देश छोड़कर भागने का खतरा है और न समाज के लिए खतरा हैं।

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केजरीवाल के वकील ने कहा कि PMLA के सख्त नियमों के बावजूद केजरीवाल को दो बार रिलीज किया जा चुका है। इसलिए, उन्हें अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए। ऐसे में सीबीआई केस में जमानत क्यों नहीं मिल सकती है।

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