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Delhi Police: 'मुजरिम' और 'अहम' जैसे उर्दू-फारसी शब्द FIR में अब नहीं दिखेंगे, पढ़ें हटाए गए शब्दों का मतलब

Delhi Police instruction for Urdu Words लोगों को एफआईआर सही से समझ आ पाए इसके लिए दिल्ली पुलिस ने उर्दू-फारसी के 383 शब्दों को हटाने का अहम फैसला लिया है। अब FIR के साथ दूसरे कार्यों में आसानी से समझने योग्य हिंदी और अंग्रेजी शब्दों का उपयोग होगा।

By Mahen KhannaEdited By: Mahen KhannaUpdated: Fri, 14 Apr 2023 12:11 PM (IST)
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Delhi Police instruction for Urdu Words दिल्ली पुलिस के खास निर्देश।
नई दिल्ली, आनलाइन डेस्क। Delhi Police instruction for Urdu Words दिल्ली पुलिस भी अब हिंदी और आम बोलचाल की भाषा को तरजीह दे रही है। इसका ताजा उदाहरण तब देखने को मिला जब पुलिस ने फैसला लिया कि वो अब एफआइआर (Delhi Police FIR), आरोपपत्र के साथ दूसरे कार्यों में आसानी से समझने योग्य हिंदी और अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करेगी। 

दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने कठिन उर्दू और फारसी शब्दों को हटाकर आसान हिंदी और अंग्रेजी शब्दों या शिकायतकर्ता के शब्दों के इस्तेमाल की बात कही है। शब्दों को हटाने के लिए उन्होंने सर्कुलर भी जारी कर दिया है। आइए, जानें उन शब्दों के बारे में..

383 शब्दों को हटाने का निर्देश

कमिश्नर संजय अरोड़ा ने निर्देश जारी कर ऐसे 383 उर्दू या फारसी शब्दों की सूची भेजी है, जिनकी जगह अब आसान और आम बोलचाल वाले हिंदी और अंग्रेजी शब्दों को इस्तेमाल किया जाएगा। कमिश्नर (Delhi Police) के आदेश के अनुसार, निर्देश का उल्लंघन होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है।

ये शब्द भी हटेंगे

उर्दू शब्द हिंदी शब्द अंग्रेजी शब्द
अहम  विशेष   Special
अदम पता जिसका पता ना चले  Untrace 
मुजरिम  अपराधी Culprit
अदम शनाख्त जिसकी पहचान न हुई हो Unidentified
मानिन्द बाला बाला ऊपर As above
अफसरान बाला उच्च अधिकारी Senior Officers
 अरसाल  प्रस्तुत है Submitted
अकब  पीछे Behind, Back
ओहदा पद   Rank

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया था आदेश 

बता दें कि दिल्ली पुलिस एफआईआर और चार्जशीट बनाते समय उर्दू और फारसी के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है जो बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होते। इसी को देखते हुए 2018 में हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसपर कोर्ट ने 7 अगस्त 2019 को आदेश दिया कि FIR शिकायतकर्ता के शब्दों में ही दर्ज होनी चाहिए।