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प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट, जानें क्‍या हैं आरोप

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate ED) यानी ईडी ने बुधवार को मनी लान्ड्रिंग मामले (money laundering case) में गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Delhi Health Minister Satyender Jain) एवं अन्य के खिलाफ यहां एक अदालत में आरोप पत्र दाखिल की।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Updated: Wed, 27 Jul 2022 06:13 PM (IST)
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ईडी ने मनी लान्ड्रिंग मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
नई दिल्‍ली, एजेंसी। प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate, ED) यानी ईडी ने बुधवार को मनी लान्ड्रिंग मामले (money laundering case) में गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Delhi Health Minister Satyender Jain) एवं अन्य के खिलाफ यहां एक अदालत में आरोप पत्र दाखिल की। ईडी ने आरोप लगाया है कि जैन (Satyender Jain) के पास आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति है। इस चार्जशीट में अन्य आरोपियों के नाम भी शामिल किए गए हैं। समाचार एजेंसी आइएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने अभियोजन की शिकायत (prosecution complaint) को स्वीकार कर लिया है।

अदालत अगली तारीख पर होने वाली सुनवाई में इसका संज्ञान ले सकती है। मालूम हो कि केंद्रीय एजेंसी यानी ईडी (Enforcement Directorate, ED) ने दिल्‍ली के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री सत्‍येंद्र जैन को 30 मई 2022 को पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया था। फिलहाल सत्‍येंद्र जैन (Delhi Health Minister Satyender Jain) इस मामले में तिहाड़ जेल में कैद हैं। सत्‍येंद्र जैन की जमानत याचिका पहले ही अदालत खारिज कर चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate, ED) ने 1 जुलाई को स्वास्थ्य मंत्री (Satyender Jain) के दो सहयोगियों अंकुश जैन और वैभव जैन को गिरफ्तार किया था।

ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate, ED) ने सत्‍येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन (Poonam Jain) और अजीत प्रसाद जैन (Ajit Prasad Jain), सुनील कुमार जैन (Sunil Kumar Jain), वैभव जैन (Vaibhav Jain) और अंकुश जैन (Ankush Jain) के खिलाफ पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) के साथ 13 (1) (ई) के तहत मनी लान्ड्रिंग के मामले में छानबीन शुरू की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने 2017 में सीबीआई की ओर से दर्ज प्राथमिकी के आधार पर उक्‍त शिकायत दर्ज की थी।

सीबीआई ने 3 दिसंबर 2018 को सत्‍येंद्र जैन (Satyender Jain), उनकी पत्नी पूनम जैन (Poonam Jain) एवं अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) ने आरोप लगाया था कि सत्‍येंद्र जैन (Satyender Jain) ने 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 के दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री के पद पर रहते हुए आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की। सीबीआई (Central Bureau of Investigation) ने (Satyender Jain), उनकी पत्नी पूनम जैन (Poonam Jain) और अन्य आरोपियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाए हैं।