नए कानूनी पचड़े में फंसी 'IC814: द कंधार हाइजैक', अब ANI ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा; लग सकता है जुर्माना
वेब सीरीज IC814 द कंधार हाइजैक आतंकियों के हिंदू नाम के बाद अब एक नए कानूनी विवाद में फंस गई है। समाचार एजेंसी ANI वेब सीरीज IC814 द कंधार हाइजैक के निर्माता और नोटिस के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ANI की शिकायत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नेटफ्लिक्स और वेब सीरीज के निर्माताओं को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। जानिए क्या है मामला...
रॉयटर्स, नई दिल्ली। कंधार विमान हाईजैक पर बनी वेब सीरीज 'IC814: द कंधार हाइजैक' आतंकियों के हिंदू नाम के बाद अब नए कानूनी विवाद में फंस गई। न्यूज एजेंसी एएनआई 'IC814: द कंधार हाइजैक' के निर्माताओं के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची है। न्यूज एजेंसी ने कोर्ट में कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए नेटफ्लिक्स और वेब सीरीज के निर्माताओं पर कार्रवाई करने की मांग की है।
समाचार एजेंसी ANI के वकील ने सोमवार को बताया, एएनआई ने आरोप लगाया है कि वेब सीरीज में उसके फुटेज का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसके लिए एजेंसी से किसी ने अनुमति नहीं ली है।
एजेंसी का आरोप है कि कंधार हाईजैक के वक्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जनरल परवेज मुशर्रफ और आतंकवादी मसूद अजहर को दिखाते हुए, ANI के फुटेज का इस्तेमाल करने के लिए लाइसेंस नहीं लिया। वेब निर्माताओं ने बिना अनुमति और बिना लाइसेंस के एएनआई के फुटेज का इस्तेमाल किया किया है।
समाचार एजेंसी की शिकायत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और वेब सीरीज के निर्माताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी।