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Defamation Case: असम के मुख्‍यमंत्री हिमंत बिस्‍वा सरमा केे मानहानि मुकदमे पर कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को किया तलब

Defamation Case असम के मुख्यमंत्री डाॅ. हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुयान सरमा ने सिविल जज कोर्ट कामरूप (मेट्रो) गुवाहाटी में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का नागरिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस पर अब कोर्ट ने सिसोदिया को तलब किया है।

By Arijita SenEdited By: Updated: Tue, 23 Aug 2022 03:42 PM (IST)
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कोर्ट ने मानहानि के मुकदमेे को अब मनीष सिसोदिया को तलब किया है
नई दिल्‍ली, जागरण डिजिटल डेस्‍क। असम के मुख्‍यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma

) के द्वारा दायर मानहानि मामले (Defamation Suit) में सिविल जज कोर्ट, कामरूप (मेट्रो) गुवाहाटी ने 29 सितंबर को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को तलब किया है।

मालूम हो कि अभी कुछ महीने पहले डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुयान सरमा (Rinki Bhuyan Sarma) ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का नागरिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। वजह एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस (Press Conference) में सिसोदिया के दिए बयान से जुड़ा था।

प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में सिसोदिया ने लगाया था आरोप

4 जून को आयोजित एक प्रेस कान्फ्रेंस में आप (AAP) नेता सिसोदिया ने आरोप लगाया कि साल 2020 में भारत जब कोरोना (COVID-19) महामारी से जूझ रहा था, उस वक्‍त असम सरकार में स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री का पद संभाल रहे हिमंत बिस्‍वा सरमा ने अपनी पत्नी व बेटे से जुड़ी एक कंपनी को बाजार दर से ऊपर पीपीइ किट (PPE Kit) की आपूर्ति करने का ठेका दिया था।

सिसोदिया ने कहा कि तत्‍कालीन स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री सरमा का परिवार कोरोनाकाल में पीपीई किट की आपूर्ति से संबंधित कथित कदाचार में शामिल था। हालांकि, असम सरकार ने खुद पर लगे इस आरोप का खंडन किया। इसी को लेकर रिंकी भुइयां सरमा ने सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। उनके वकील पद्मधर नायक ने इस बीच जानकारी दी थी कि मामला बुधवार को सूचीबद्ध होगा।

पत्‍नी ने की थी लोगों की मदद: सरमा

बता दें कि हिमंत बिस्‍वा सरमा ने अपने परिवार पर लगे आरोपों पर सफाई देते हुए कहा था, ''एक ऐसे समय में जब पूरा देश 100 से अधिक वर्षों में सबसे खराब महामारी का सामना कर रहा था, उस समय असम के पास शायद ही कोई पीपीइ किट थी। मेरी पत्नी ने आगे आने का साहस दिखाया और लगभग 1,500 पीपीइ किट मुफ्त में दान कर दीं। जान बचाने के लिए सरकार को कीमत चुकानी पड़ी। उसने एक पैसा भी नहीं लिया।''

मुख्‍यमंत्री ने यह भी कहा था कि वह आप नेता के लगाए गए आरोपों के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे।