Delhi Liquor Policy Scam: दिल्ली की शराब नीति घोटाले में आठ आरोपियों के खिलाफ LOC जारी, CBI ने पूछताछ के लिए आरोपियों को जारी किया समन
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआइ( CBI) ने लुक आउट सर्कुलर जारी नहीं किया। सिसोदिया और तीन अन्य आरोपी सरकारी अधिकारियों को छोड़कर आठ आरोपियों के खिलाफ CBI ने लुक आउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है।
नई दिल्ली, एजेंसियां। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआइ ने लुक आउट सर्कुलर जारी नहीं किया। सिसोदिया और तीन अन्य आरोपी सरकारी अधिकारियों को छोड़कर आठ आरोपियों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। एक अन्य आरोपी मनोज राय के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। लुक आउट सर्कुलर आव्रजन विभाग को सतर्क करने के लिए जारी किया जाता है, ताकि संबंधित व्यक्ति को देश से बाहर जाने से रोका जा सके।
इन लोगों के नाम है शामिल
दिल्ली की शराब नीति घोटाले में जिन आरोपियों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया है, उनमें ओनली मच लाउडर के पूर्व सीइओ विजय नायर, ब्रिडको सेल्स के निदेशक अमनदीप ढल, इंडोस्पि्रट के प्रबंध निदेशक समीर महेंद्रू, बड्डी रिटेल के निदेशक अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा, महादेव लिकर्स के आथोराइज्ड सिग्नेटरी सन्नी मारवाह, अरुण रानचंद्र पिल्लई और मनीष सिसोदिया के करीबी अर्जुन पांडेय का नाम शामिल हैं।
सीबीआइ के सूत्रों के अनुसार एक अन्य आरोपी परनोड रीकार्ड के पूर्व कर्मचारी मनोज राय के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करने के लिए जरूरी कागजी कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही उसके खिलाफ सर्कुलर जारी हो जाएगा। लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बाद ये सभी आरोपी अब विदेश नहीं जा सकेंगे। सीबीआइ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इन सभी आरोपियों को पूछताछ के लिए सीबीआइ मुख्यालय में हाजिर होने का समन जारी कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि कुछ आरोपियों के विदेश में होने की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिल रही है। समन जारी होने के बावजूद यदि वे पूछताछ के लिए नहीं आते हैं, तो उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
जिसमें अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित किया जाना और इंटरपोल द्वारा रेड कार्नर नोटिस जारी करना जैसे कदम शामिल हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि किसी भी केस में आरोपियों के विदेश भागने की आशंका की स्थिति में लुक आउट सर्कुलर जारी करना एक सामान्य प्रक्रिया है।
इसका उद्देश्य सिर्फ आरोपी व्यक्ति के चुपके से विदेश भागने से रोकना होता है। उनके अनुसार मनीष सिसोदिया के दिल्ली के उपमुख्यमंत्री होने के नाते और आबकारी विभाग के तीन अन्य अधिकारियों अर्व गोपी कृष्ण और पंकज भटनागर के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करने की जरूरत भी नहीं है।
विदेश जाने के पहले केंद्र सरकार से लेनी होगी अनुमति
कानून के मुताबिक विदेश जाने के पहले उन्हें केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। यानी वे बिना केंद्र सरकार की अनुमति के विदेश नहीं जा सकते हैं। गौरतलब है कि मनीष सिसौदिया ने खुद ट्वीट कर अपने खिलाफ सीबीआइ के लुक आउट सर्कुलर जारी होने का दावा किया था। उनका कहना था कि उनके दिल्ली में उपस्थित होने के कारण सीबीआइ को लुक आउट सर्कुलर जारी करने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच इस मुद्दे पर आरोपों-प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया।
शाम को सीबीआइ का लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बाद साफ हुआ कि उसमें मनीष सिसौदिया का नाम नहीं है। दिल्ली शराब नीति घोटाले में मनीष सिसौदिया समेत 13 लोगों और दो कंपनियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के बाद सीबीआइ ने सात राज्यों में 31 स्थानों पर छापा मारा था।