NEET-UG Row: पूरी परीक्षा को रद्द करना तर्कसंगत नहीं, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा
नीट यूजी परीक्षा विवाद पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया है। सरकार पूरी परीक्षा को रद्द करने के पक्ष में नहीं है। हलफनामे में सरकार ने कहा कि पूरी परीक्षा को रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा। सीबीआई को मामले की व्यापक जांच का आदेश दिया गया है। सरकार ने कहा कि अगर परीक्षा रद्द की जाती है तो लाखों ईमानदार छात्र खतरे में पड़ जाएंगे।
पीटीआई, नई दिल्ली। विवादों में घिरी नीट यूजी परीक्षा मामले में शुक्रवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। केंद्र ने सर्वोच्च अदालत को बताया कि नीट यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करना तर्कसंगत कदम नहीं होगा। इससे लाखों ईमानदार छात्र गंभीर खतरे में आ जाएंगे।
यह भी पढ़ें: विक्ट्री परेड के बाद विराट कोहली ने क्यों छोड़ दिया देश, लंदन के लिए हुए रवाना; सामने आई असली वजह
सीबीआई को जांच का आदेश
छात्रों, उनके अभिभावकों और कोचिंग संस्थानों ने सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा के खिलाफ याचिकाएं दायर की हैं। अपने हलफनामे में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने सीबीआई से कथित अनियमितताओं के पूरे मामले की व्यापक जांच करने को कहा है।
परीक्षा को रद्द करना तर्कसंगत नहीं
हलफनामे में केंद्र ने यह भी कहा कि अखिल भारतीय परीक्षा में गोपनीयता के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के किसी सबूत के अभाव में पूरी परीक्षा और पहले से घोषित परिणामों को रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा। केंद्र ने कहा कि परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने से लाखों ईमानदार छात्र गंभीर रूप से खतरे में पड़ जाएंगे।
अब 8 जुलाई को सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट अब 8 जुलाई को विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इसमें 5 मई को आयोजित परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं। इन याचिकाओं में परीक्षा को नए सिरे से आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
यह भी पढ़ें: 11 अगस्त को दो पालियों में आयोजित होगी नीट पीजी परीक्षा, NBEMS ने जारी की अधिसूचना