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PM Modi Oath Ceremony: राष्ट्रपति भवन में नहीं होगी चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी, Delhi Police ने 9 और 10 जून के लिए जारी की एडवाइजरी

PM Narendra Modi Oath Ceremony राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह और राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने की तैयारी के कारण 8 15 और 22 जून 2024 को राष्ट्रपति भवन में चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी नहीं होगी।

By Agency Edited By: Prateek Jain Updated: Sat, 08 Jun 2024 10:58 AM (IST)
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राष्ट्रपति भवन में शपथग्रहण समारोह के चलते चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी नहीं होगी।

एएनआई, नई दिल्ली। राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह और राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने की तैयारी के कारण 8, 15 और 22 जून, 2024 को राष्ट्रपति भवन में चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी नहीं होगी।

इस बीच, पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले, दिल्ली पुलिस के शीर्ष अधिकारियों ने राष्ट्रपति भवन में सुरक्षा की गहन समीक्षा की। शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने वाले विदेशी गणमान्य अतिथ‍ियों के लिए विशेष सुरक्षा उपायों की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें तीन निर्दिष्ट होटलों में प्रोटोकॉल को बढ़ाया गया है, जहां वे ठहरेंगे।

ड्रोन, हॉट एयर बलून पर प्रतिबंध

जमीनी सुरक्षा के अलावा दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को एक पब्‍ल‍िक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली के ऊपर नो-फ्लाई जोन की घोषणा की गई है।

सलाह में उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसका उद्देश्य शपथ ग्रहण समारोह के दौरान आपराधिक, असामाजिक तत्वों या आतंकवादियों से किसी भी संभावित खतरे को रोकना है। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट में कहा,

9 जून 2024 से, पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग-ग्लाइडर, यूएवीएस, यूएएसएस, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से संचालित एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे आकार के पावर्ड एयरक्राफ्ट, क्वाडकॉप्टर या एयरक्राफ्ट से पैरा-जंपिंग आदि जैसे उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों की उड़ान पर प्रतिबंध रहेगा।

एडवाइजरी का उल्‍लंघन करने पर होगी कार्रवाई 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर, आपराधिक, असामाजिक तत्वों या भारत विरोधी आतंकवादियों से आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को खतरा न हो इसके लिए कई महत्‍वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

पब्लिक एडवाइजरी में आगे कहा गया है कि यह प्रतिबंध 9 जून से 10 जून, 2024 तक प्रभावी रहेगा। उल्लंघन करने वालों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड का सामना करना पड़ेगा। शुक्रवार को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में औपचारिक रूप से नियुक्त किए जाने के बाद सुरक्षा उपाय किए गए हैं।