Move to Jagran APP

पुणे में बदलापुर जैसी दरिंदगी: 6 साल की दो बच्चियों से वैन में दुष्‍कर्म, मासूम की आपबीती पर मां ने आरोपी को पहुंचाया जेल

पुणे में बदलापुर जैसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। वानवाड़ी इलाके में एक स्कूल वैन चालक ने छह साल की दो मासूम बच्चियों के साथ यौन शोषण किया। घटना 30 सितंबर की है जब बच्चियां स्कूल से वैन में घर लौट रही थीं। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने 45 वर्षीय वैन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है।

By Jagran News Edited By: Deepti Mishra Updated: Fri, 04 Oct 2024 10:00 AM (IST)
Hero Image
Pune Minor Girls Rape case: पुणे में 6 साल की दो बच्चियों से यौन शोषण
डिजिटल डेस्‍क, पुणे। महाराष्ट्र के पुणे में भी बदलापुर जैसा मामला सामने आया है। पुणे के वानवाड़ी इलाके में एक स्‍कूल वैन चालक ने छह साल की दो बच्चियों से यौन शोषण का मामला सामने आया है। घटना उस वक्त हुई, जब 30 सितंबर को  बच्चियां स्कूल से वैन में घर लौट रही थीं। बच्चियों की मां की शिकायत पर पुलिस ने 45 वर्षीय वैन चालक संजय रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया है।

वानवाड़ी पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने जानकारी दी कि 30 सितंबर को बच्चियां स्कूल से वैन में घर लौट रही थीं। तभी ड्राइवर ने कथित रूप से दोनों बच्चियों के साथ यौन शोषण किया। एक बच्‍ची ने घर पहुंचने के बाद अपनी मां को इस घटना की जानकारी दी तो दूसरी डरी-सहमी रही। इसके बाद बच्‍ची की मां ने पुलिस से संपर्क किया और बुधवार को वानवाड़ी पुलिस स्टेशन में वैन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया।

पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि आरोपी संजय रेड्डी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 8 अक्‍टूबर तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में जांच जारी है।

क्‍या घटना के वक्त वैन में नहीं थी महिला अटेंडेंट?

पुलिस टीम यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या आरोपी ने अन्‍य बच्चियों को भी इस तरह का निशाना बनाया गया है।  घटना के समय स्‍कूल वैन में महिला अटेंडेंट मौजूद थी या नहीं। वैन स्कूल की है या किसी ठेकेदार से ली गई थी। बता दें कि महाराष्ट्र के नियमों के अनुसार, स्कूल बसों और वैन में एक महिला अटेंडेंट का होना अनिवार्य है।

किन धाराओं में हुई आरोपी पर कार्रवाई?

आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 और 65(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो 12 साल से कम उम्र की लड़कियों से दुष्कर्म के अपराध से संबंधित है। आरोपी पर पॉक्सो (Protection of Children from Sexual Offences) एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है।

यह भी पढ़ें - 'वो तो पटाखा फोड़ने से भी डरता था, गोली कैसे चला सकता है', बदलापुर एनकाउंटर पर मां ने उठाए सवाल; पिता बोले- हत्या की जांच हो

शासन-प्रशासन क्‍या बोला

आरोपी वैन चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने और बच्चियों के साथ इस तरह की दरिंदगी तो नहीं की है, जैसे कई एंगल से मामले की जांच की जा रही है। - एस  राजा, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (जोन V), पुणे

यह भी पढ़ें - Badlapur Case: दो बच्चियों के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी अक्षय शिंदे को कोर्ट से झटका, 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा

बच्चियों के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटना की गंभीरता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) और POCSO एक्ट की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। स्कूलों को अपने ड्राइवरों के बैकग्राउंड की जांच कराने और उन्हें संवेदनशील बनाने के निर्देश दिए गए हैं। - देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रुपाली चाकणकर ने पुलिस से इस घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। साथ आरोपी के खिलाफ सख्‍त से सख्‍त कार्रवाई करने के लिए कहा है।

बता दें कि इससे पहले ठाणे जिले के बदलापुर में एक अनुबंधित स्वीपर ने चार साल की दो बच्चियों के साथ स्कूल टॉयलेट में यौन शोषण किया था। उस मामले में भी आरोपी अक्षय शिंदे को गिरफ्तार किया गया था, जिसे 23 सितंबर को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया था।

यह भी पढ़ें - Badlapur Case: हिंदू होने के बावजूद दफनाया जाएगा आरोपी अक्षय शिंदे का शव, पढ़ें परिवार क्यों मांग रहा कब्रिस्तान में जगह