प्रेम विवाह करने वालों की सुरक्षा पर केंद्र-दिल्ली सरकार से किया जवाब तलब
सुप्रीम कोर्ट ने अंतरजातीय शादी करने वाले दंपत्तियों की सुरक्षा को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया है।
By Arun Kumar SinghEdited By: Updated: Sat, 23 Feb 2019 08:09 AM (IST)
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरजातीय शादी करने वाले दंपत्तियों की सुरक्षा को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया है। दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि अंतरजातीय विवाह करने वाले जिन दंपत्तियों को अपने परिजनों या तथाकथित सामाजिक संगठनों से खतरा हो उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए।
जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की पीठ ने केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है। डीसीडब्ल्यू ने अपनी याचिका में कहा है कि अंतरजातीय का दूसरे समुदायों में शादी करने वाले 12 जोड़े अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे हैं। उनके परिजन, खाप और स्थानीय समुदाय ही उनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं।डीसीडब्ल्यू ने कहा है कि इन 12 जोड़ों को उसने एक फरवरी से अपनी तरफ से अस्थायी आवास की सुविधा मुहैया कराई है। लेकिन उसके पास संसाधनों की कमी है। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना उसके लिए मुश्किल है। इसलिए अदालत इन्हें सुरक्षित पनाह और हर वक्त पुलिस सुरक्षा देने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे।
प्रेमी जोड़ों के लिए खाप पंचायतें बहुत क्रूर रही हैं। जातियों या समुदायों की खाप पंचायतें खासकर दिल्ली और आस पास के इलाकों में प्रेमी जोड़ों को पारंपरिक सजा देने के लिए कुख्यात हैं।