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Supreme Court on Amrapali: सुप्रीम कोर्ट ने दिया भरोसा, आम्रपाली के घर खरीदारों के फ्लैट दिलाना हमारी प्राथमिकता

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि आम्रपाली ग्रुप आफ कंपनीज के घर खरीदारों को उनके फ्लैट दिलाना हमारी प्राथमिकता है। घर खरीदारों के दावों के निपटारे के बाद ग्रुप में पैसा लगाने वालों के दावों पर विचार किया जाएगा।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Updated: Mon, 18 Jul 2022 10:59 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट का कहना कि आम्रपाली ग्रुप आफ कंपनीज के घर खरीदारों को उनके फ्लैट दिलाना हमारी प्राथमिकता है।
नई दिल्ली, एजेंसी। आम्रपाली ग्रुप आफ कंपनीज के घर खरीदारों को उनके फ्लैट दिलाना सुप्रीम कोर्ट की प्राथमिकता है। घर खरीदारों के दावों के निपटारे के बाद क्रमबद्ध तरीके से प्राधिकरणों, सरकारी विभागों, निकायों व ग्रुप में पैसा लगाने वालों के दावों पर विचार किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने सोमवार को यह बात कही।

जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार के बिजली विभाग की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत की प्राथमिकता का उल्लेख किया। आम्रपाली ग्रुप पर बिजली विभाग का नौ करोड़ रुपये का बकाया है।

पीठ ने कहा कि घर खरीदारों के मामले को पहले सुलझाया जाएगा। फिर नोएडा व ग्रेटर नोएडा जैसे प्राधिकरणों और उसके बाद बिजली बोर्ड, जल विभाग जैसे अन्य विभागों के दावों पर विचार होगा। अदालत ने बिजली विभाग से कहा, 'आपको अपनी बारी का इंतजार करना होगा। उसके बाद हम जरूर आपके मामले पर विचार करेंगे।'

सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट फर्म मून बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड के दावे पर सुनवाई से भी मना कर दिया। मून बिल्डटेक का दावा है कि उसने आम्रपाली ग्रुप में सुनिश्चित ब्याज दर के साथ निवेश किया था। शीर्ष अदालत ने निजी फर्म की ओर से पेश अधिवक्ता एमएल लाहोटी से कहा कि उनका दावा पीडि़त घर खरीदारों की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि यह रिटर्न के लिए किए गए निवेश का मामला है।

पीठ ने कहा, 'आपको कतार में लगना होगा। हमारी प्राथमिकता के आधार पर घर खरीदारों, निकायों व अन्य विभागों के दावों के बाद हम निश्चित रूप से उन लोगों के मामले पर विचार करेंगे, जिन्होंने आम्रपाली ग्रुप आफ कंपनीज में अपना पैसा लगाया है।' पीठ ने कहा कि वह 25 जुलाई को बाकी मामलों की सुनवाई करेगी, जब कोर्ट रिसीवर भी मौजूद रहेंगे।