NEET 2024: नीट कैसे होगी क्लीन? एनटीए को नोटिस जारी, परीक्षा और काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया ये बड़ा फैसला
NEET UG 2024 नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए परीक्षा रद्द कर नये सिरे से एग्जाम कराने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है। कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी कर एनटीए से मांगा जवाब लेकिन काउंसलिंग पर रोक लगाने से किया इन्कार। कोर्ट की टिप्पणी- परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है जवाब देना होगा ।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। मेडिकल पाठ्क्रम में प्रवेश की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट - यूजी) 2024 की काउंसलिंग पर कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट यूजी की काउंसलिंग पर फिलहाल रोक लगाने से इन्कार कर दिया है।
हालांकि कोर्ट ने नीट-यूजी में पेपर लीक और अनियमितता के आरोप लगाते हुए परीक्षा रद्द कर नये सिरे से परीक्षा कराने की मांग पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि नीट परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है जवाब देना होगा।
छुट्टियों के बाद सुनवाई
कोर्ट ने मामले को गर्मियों की छुट्टियों के तुरंत बाद सुनवाई पर लगाने का निर्देश दिया है। ये निर्देश न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यामूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाशकालीन पीठ ने नीट यूजी में अनियमितता और पेपर लीक के आरोप लगाते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग वाली शिवांगी मिश्रा व नौ अन्य छात्रों की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिये।इसके साथ ही कोर्ट ने शिवांगी की याचिका को इसी मुद्दे पर पहले से लंबित एक अन्य याचिका के साथ संलग्न कर दिया। नीट-यूजी परीक्षा पर सवाल उठाने वाली उस याचिका पर प्रधान न्यायाधीश की पीठ ने गत 17 मई को केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी किया था। वह मामला आठ जुलाई को सुनवाई पर लगेगा। अब यह नई याचिका भी कोर्ट ने उस याचिका के साथ संलग्न कर दी है।
बिहार सरकार को भी नोटिस
मंगलवार को कोर्ट ने शिवांगी की याचिका पर केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी करने के अलावा बिहार सरकार को भी नोटिस जारी किया है, क्योंकि याचिका में बिहार में भी परीक्षा में गड़बड़ियां होने के आरोप लगाए गए हैं। कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए कितना समय चाहिए है।पीठ ने कहा कि छुट्टियों के बाद कोर्ट खुलते ही सुनवाई की जाएगी, अन्यथा काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। इस बीच जवाब दाखिल कर दिया जाए। याचिकाकर्ताओं की ओर से तब तक काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की गई, जिसे कोर्ट ने नहीं माना। पीठ ने कहा कि काउंसलिंग शुरू होने दो। हम काउंसलिंग पर रोक नहीं लगा रहे हैं। जब वकील ने काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग जारी रखी तो पीठ ने कहा कि वह काउंसलिंग पर रोक नहीं लगा रहे हैं और अगर वह इस पर और बहस करेंगे तो कोर्ट याचिका खारिज कर देगा।