NEET-UG 2024: नीट-यूजी परीक्षा, रिजल्ट, सुप्रीम कोर्ट....जानें अब तक कब-कब, क्या-क्या हुआ; 11 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
NEET-UG 2024 नीट-यूजी परीक्षा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार 8 जुलाई को 2 घंटे 20 मिनट तक सुनवाई हुई। अदालत ने एनटीए को गड़बड़ी से फायदा उठाने वाले परीक्षार्थियों की जानकारी देने और सीबीआई को जांच का अब तक का अपडेट देने को कहा है। साथ ही फिर से नीट-यूजी परीक्षा कराने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है।
ऑनलाइन डेस्क, नई दिल्ली। NEET-UG 2024: मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए हुई नीट-यूजी परीक्षा को कथित गड़बड़ियों की वजह से दोबारा आयोजित कराने की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फिर से नीट-यूजी परीक्षा कराने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी।
सुप्रीम कोर्ट ने माना- पेपर लीक तो हुआ है
शीर्ष अदालत ने कहा कि पेपर लीक हुआ, ऐसा प्रतीत होता, लेकिन गड़बड़ी बड़ी पैमाने पर हुई, कुछ जगहों तक सीमित रही, ये तय करने के लिए कुछ तथ्यों की जरूरत है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, “ऐसे हालात में, जहां परीक्षा की शुचिता भंग होने से पूरी प्रक्रिया पर ही असर पड़ा है, और गड़बड़ी से लाभान्वित होने वालों को अन्य लोगों से अलग करना संभव नहीं है, तब दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देना आवश्यक हो सकता है।"
मालूम हो कि पिछले महीने जारी किए गए इस परीक्षा के नतीजे लीक हुए पेपर और 1,563 छात्रों को 'ग्रेस मार्क्स' दिए जाने के कारण खराब हो गए थे। अदालत ने कहा कि कुछ स्थितियां, खासकर अगर 'लीक और परीक्षा के बीच का समय अंतराल सीमित है', फिर से परीक्षा के खिलाफ तर्क दे सकती हैं। कोर्ट ने कहा, "अगर छात्रों को परीक्षा की सुबह (लीक हुए प्रश्न) याद करने के लिए कहा जाता, तो लीक इतना व्यापक नहीं होता।"
'परीक्षा की पवित्रता का 'उल्लंघन' किया गया'
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने कहा कि इसलिए लगभग 24 लाख छात्रों, खासकर आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए फिर से परीक्षा का आदेश देना उचित नहीं है, जो परीक्षा केंद्रों तक यात्रा करने से जुड़ी लागतों से जूझ सकते हैं - जब तक कि आवश्यक न हो। तीन जजों की बेंच ने कहा कि फिर से परीक्षा कराना 'अंतिम विकल्प' है। सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया कि परीक्षा की पवित्रता का 'उल्लंघन' किया गया है।नीट-यूजी परीक्षा 2024 मामला: अब तक क्या-क्या हुआ?
- 5 मई- नीट-यूजी 2024 परीक्षा 571 शहरों में 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई, जिसमें 14 विदेशी शहर भी शामिल थे।
- 17 मई- सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिका पर केंद्र और एनटीए से जवाब मांगा।
- 4 जून- नीट-यूजी 2024 का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 67 उम्मीदवारों ने शीर्ष रैंक हासिल की।
- 11 जून- सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी 2024 की पवित्रता से समझौता होने का अवलोकन करते हुए कथित प्रश्नपत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों के कारण नए सिरे से परीक्षा के लिए याचिका पर केंद्र और एनटीए से जवाब मांगा।
- 13 जून- केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने 1,563 नीट-यूजी उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए हैं। इसने कहा कि ये उम्मीदवार या तो दोबारा परीक्षा दे सकते हैं या क्षतिपूर्ति अंक छोड़ सकते हैं।
- 14 जून- सुप्रीम कोर्ट ने कथित प्रश्नपत्र लीक और परीक्षा में अन्य अनियमितताओं की सीबीआई जांच का अनुरोध करने वाली याचिका के संबंध में केंद्र और परीक्षा एजेंसी से जवाब मांगा।
- 18 जून- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NEET-UG 2024 के आयोजन में "0.001 प्रतिशत लापरवाही" को भी पूरी तरह से संबोधित किया जाना चाहिए।
- 23 जून- जिन 1,563 उम्मीदवारों को शुरू में ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनमें से 813 छात्रों ने दोबारा परीक्षा दी।
- 1 जुलाई- NTA द्वारा संशोधित परिणाम घोषित किए जाने के बाद NEET-UG 2024 में शीर्ष रैंक पाने वालों की संख्या 67 से घटकर 61 हो गई।
- 5 जुलाई- केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि NEET-UG 2024 परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने से लाखों ईमानदार छात्र 'गंभीर रूप से खतरे में पड़ जाएंगे' और बड़े पैमाने पर उल्लंघन के सबूत के बिना यह उचित नहीं है।
- 5 जुलाई- एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि नीट-यूजी 2024 को रद करना बेहद प्रतिकूल और जनहित के लिए हानिकारक होगा, खास तौर पर पास होने वालों के करियर की संभावनाओं को प्रभावित करेगा। एक बात साफ है...प्रश्न लीक हो गए थे। परीक्षा की पवित्रता से समझौता किया गया है...इसमें कोई संदेह नहीं है। अब हमें लीक की सीमा का पता लगाना है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "हमें दोबारा परीक्षा का आदेश देते समय सावधान रहना होगा। हम लाखों छात्रों के करियर से निपट रहे हैं।"