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NEET-UG 2024: सही उत्तर पर राय देगा IIT दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने निदेशक से कमेटी बनाने को कहा

NEET-UG 2024 सर्वोच्च अदालत ने नीट-यूजी परीक्षा 2024 में एक प्रश्न के दो सही उत्तर से जुड़ी याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। सर्वोच्च अदालत ने आईआईटी दिल्ली के निदेशक से मामले में तीन विशेषज्ञों की कमेटी बनाने और राय देने का अनुरोध किया है। मंगलवार 12 बजे तक कमेटी को अपनी राय सर्वोच्च अदालत के रजिस्ट्रार को भेजने होगी।

By Jagran News Edited By: Ajay Kumar Updated: Mon, 22 Jul 2024 06:00 PM (IST)
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NEET-UG 2024: सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले की हुई सुनवाई।
एएनआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को NEET-UG 2024 परीक्षा मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली के निदेशक को मंगलवार दोपहर 12 बजे तक परीक्षा में एक प्रश्न के सही उत्तर पर राय देने के संबंध विषय के तीन विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने को कहा।

कुछ छात्रों ने प्रश्न के दो विकल्पों के लिए अंक देने के नेशनल स्टेटिंग एजेंसी (NTA) के फैसले को चुनौती दी है। अब कमेटी इसी मामले की जांच करेगी। बता दें कि पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कल यानी 23 जुलाई को भी जारी रहेगी।

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दरअसल, सर्वोच्च अदाल में एक याचिका दाखिल की गई। इसमें कहा गया कि किसी विशेष प्रश्न के उत्तर के लिए अंक देने या न देने का अंतिम मेरिट सूची पर असर पड़ता है। अब आईआईटी दिल्ली के निदेशक को तीन विशेषज्ञों की टीम गठित करनी होगी। यह टीम सही उत्तरों पर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करेगी।

परमाणु से जुड़े प्रश्न के उत्तर पर उठे सवाल

सर्वोच्च अदालत ने कुछ अभ्यर्थियों की दलीलों पर ध्यान दिया कि परमाणु और उसकी विशेषताओं से संबंधित एक प्रश्न के दो सही उत्तर थे। मगर एक विशेष उत्तर देने पर ही कुछ छात्रों को चार अंक मिले हैं। मगर दूसरा भी उत्तर सही है। याचिकाकर्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दलील दी कि इससे सफल उम्मीदवारों की अंतिम मेरिट सूची पर खासा प्रभाव पड़ेगा।

सर्वोच्च अदालत की पीठ ने क्या कहा?

पीठ ने कहा कि हम आईआईटी दिल्ली के निदेशक से अनुरोध करते हैं कि वे संबंधित विषय के तीन विशेषज्ञों की एक टीम गठित करें। विशेषज्ञ टीम से अनुरोध है कि वे सही विकल्प पर राय तैयार करें और कल दोपहर 12 बजे तक रजिस्ट्रार को राय भेजें। सर्वोच्च अदालत के रजिस्ट्रार जनरल को आईआईटी दिल्ली के निदेशक को आदेश से अवगत कराने को भी कहा गया है।

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