Move to Jagran APP

NEET-UG 2024: 'लीक का मामला केवल पटना और हजारीबाग तक सीमित,' SC ने कहा- यह सिस्टमैटिक नाकामी नहीं

SC on NEET Paper Leak नीट यूजी पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि NEET-UG 2024 पेपर लीक कोई सिस्टमैटिक नाकामी नहीं है। वहीं कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है। लीक का मामला केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी।

By Agency Edited By: Piyush Kumar Updated: Fri, 02 Aug 2024 11:16 AM (IST)
Hero Image
नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया।(फोटो सोर्स: जागरण)
एएनआई, नई दिल्ली। नीट यूजी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज (2 अगस्त) विस्तार से फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सभी दलीलों को सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा गया है पेपर लीक का मामला सिस्टमैटिक फेलयर नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है।

पेपर लीक के पर्याप्त सबूत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

लीक का मामला केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी। कोर्ट ने कहा था कि इस बात का पर्याप्त सबूत नहीं है कि परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन हुआ है।

नीट यूजी परीक्षा 5 मई को हुई थी। इसके बाद 4 जून को इसका रिजल्ट जारी किया गया था। रिजल्ट सामने आने के बाद कई छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा में हुई गड़बड़ी के खिलाफ याचिका दायर की थी।

'दोबारा ऐसी गड़बड़ी न हो'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने अपने फैसले पर एनटीए की सभी खामियों पर बात की। हम छात्रों के हित में एनटीए की खामियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि नीट परीक्षा की सभी खामियां इसी साल दूर कर लेनी चाहिए ताकि दोबारा कभी ऐसी गड़बड़ी न हो।

यह भी पढ़ें: NEET Paper Leak Case: नीट पेपर लीक मामले में नया अपडेट, सीबीआई ने दाखिल की अपनी पहली चार्जशीट