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New Criminal Laws: दिल्ली नहीं ग्वालियर में दर्ज हुई नए कानून वाली पहली FIR, गृह मंत्री अमित शाह ने बताया पूरा मामला

New Criminal Laws कांग्रेस का आरोप है कि तीन नए आपराधिक कानूनों में पिछले कानूनों से कोई ज्यादा अंतर नहीं है और इसमें बस कमियां ही हैं। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि ये केवल कॉपी पेस्ट है। इस बीच विपक्ष के आरोपों का आज गृह मंत्री अमित शाह ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया और तीनों कानूनों के बारे में भी बताया।

By Agency Edited By: Mahen Khanna Published: Mon, 01 Jul 2024 02:20 PM (IST)Updated: Mon, 01 Jul 2024 02:20 PM (IST)
New Criminal Laws अमित शाह ने बताया कहां दर्ज हुई पहली एफआईआर।

एजेंसी, नई दिल्ली। New Criminal Laws देश में तीन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद विपक्ष उनकी खामियां गिनाने में लगा है। कांग्रेस का आरोप है कि इस कानून में पिछले से कोई ज्यादा अंतर नहीं है और इसमें बस कमियां ही हैं।

कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि ये केवल कॉपी-पेस्ट है। इस बीच विपक्ष के आरोपों का आज गृह मंत्री अमित शाह ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया और तीनों कानूनों के बारे में भी बताया।

दिल्ली में नहीं ग्वालियर में दर्ज हुआ पहला केस

अमित शाह ने इस बीच स्पष्ट किया कि नए आपराधिक कानूनों के तहत पहला मामला दिल्ली में दर्ज नहीं हुआ है। गृह मंत्री ने कहा कि पहला मामला मध्यप्रदेश के ग्वालियर में दर्ज किया गया था। शाह ने कहा कि दिल्ली के कमला मार्केट थाने में दर्ज मामला नए कानूनों के तहत दिल्ली में दर्ज किए गए पहले मामलों में से एक था।

इस अपराध में दर्ज हुई FIR

शाह ने आगे कहा नए कानूनों के तहत पहला मामला ग्वालियर के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। यह चोरी का मामला था, किसी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। मामला रात 12 बजकर 10 मिनट पर दर्ज किया गया। वहीं, उन्होंने दिल्ली में दर्ज हुए मामले पर कहा कि इसके लिए पहले भी प्रावधान थे और यह कोई नया प्रावधान नहीं है।

पुलिस ने इसकी समीक्षा करने के लिए प्रावधान का इस्तेमाल किया और उस मामले को खारिज कर दिया। बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर एक ठेले वाले पर सड़क पर अवरोध पैदा करने की एफआईआर दर्ज हुई थी।


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