NewsClick ने हाईकोर्ट से की मामलों को रद्द करने की मांग, मीडिया चैनल को परेशान करने की शिकायत का आरोप
न्यूजक्लिक मामले को लेकर न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि किसी भी दिशानिर्देश का कोई उल्लंघन नहीं है सिब्बल ने मामले में अपने मुवक्किल और न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी पर असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक मीडिया चैनल को परेशान करने के लिए दायर की गई पूरी तरह से बेईमान और दुर्भावनापूर्ण शिकायत है।
By Jagran NewsEdited By: Shubham SharmaUpdated: Wed, 08 Nov 2023 03:30 AM (IST)
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। चीन के पक्ष में प्रायोजित खबरें चलाने के लिए चीनी कंपनियों के माध्यम से 38 करोड़ रुपये की फंडिंग के मामले में आरोपित समाचार पोर्टल न्यूजक्लिक ने हाई कोर्ट से मामलों को रद्द करने की मांग की।
दिशानिर्देश का कोई उल्लंघन नहीं
न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि किसी भी दिशानिर्देश का कोई उल्लंघन नहीं है सिब्बल ने मामले में अपने मुवक्किल और न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी पर असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक मीडिया चैनल को परेशान करने के लिए दायर की गई पूरी तरह से बेईमान, और दुर्भावनापूर्ण शिकायत है।