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NewsClick Raid: न्यूजक्लिक केस में सीताराम येचुरी के घर भी पहुंची दिल्ली पुलिस, वरिष्ठ नेता ने बताई वजह

NewsClick Raid Case चीन से कथिक फंडिंग लेने के आरोप में मंगलवार (3 अक्टूबर) को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ऑनलाइन पोर्टल न्यूजक्लिक से जुड़े 30 परिसरों पर छापेमारी की। इसके साथ ही पुलिस ने न्यूजक्लिक से जुड़े पत्रकारों के घरों में भी तलाशी ली। इसी केस के सिलसिले में सीपीआई (एम) के महासचिव सीताराम येचुरी के घर भी दिल्ली पुलिस पहुंची।

By Jagran NewsEdited By: Abhinav AtreyUpdated: Tue, 03 Oct 2023 03:30 PM (IST)
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NewsClick केस में सीताराम येचुरी के घर भी पहुंची दिल्ली पुलिस (फाइल फोटो)
एएनआई, नई दिल्ली। चीन से कथिक फंडिंग लेने के आरोप में मंगलवार (3 अक्टूबर) को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ऑनलाइन पोर्टल न्यूजक्लिक से जुड़े 30 परिसरों पर छापेमारी की। इसके साथ ही पुलिस ने न्यूजक्लिक से जुड़े पत्रकारों के घरों में भी तलाशी ली। इसी केस के सिलसिले में सीपीआई (एम) के महासचिव सीताराम येचुरी के घर भी दिल्ली पुलिस पहुंची। येचुरी ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करके बताया कि उनके घर पुलिस क्यों आई थी।

वरिष्ठ नेता ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस की छापेमारी में सीपीआई (एम) का कोई हाथ नहीं है। येचुरी ने कहा, "दिल्ली पुलिस हमारे घर पहुंची है क्योंकि हमारी पार्टी के साथी हमारे साथ रहते हैं जिनका बेटा न्यूजक्लिक में काम करता है। यह छापा क्यों मार रहे, इसका कारण क्या है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।"

मीडिया, अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला- येचुरी

येचुरी ने आगे कहा, "पुलिस बता भी नहीं रही है कि यह सब क्यों कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि पुलिस स्पष्टिकरण दें। यह मीडिया, अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। इन्हीं वजह से दुनिया के प्रेस इंडेक्स में (भारत की) लगातार गिरावट होती जा रही है। दूसरी तरफ से प्रचार होता है कि हम लोकतंत्र की जननी है।"

छापेमारी से हम चिंतित- प्रेस क्लब ऑफ इंडिया

वहीं, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने कहा कि न्यूजक्लिक से जुड़े पत्रकारों और लेखकों के घरों पर की गई कई छापेमारी से बेहद चिंतित है। हम घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं और एक विस्तृत बयान जारी करेंगे।

न्यूजक्लिक पर पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज किया केस

समाचार एजेंसी एएनआई के सूत्रों के मुताबिक, न्यूजक्लिक से जुड़े विभिन्न परिसरों पर चल रही दिल्ली पुलिस की छापेमारी 17 अगस्त को UAPA और IPC की अन्य धाराओं के तहत दर्ज मामले पर आधारित है। UAPA, IPC की धारा 153A (दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), IPC की धारा 120B (आपराधिक साजिश) के तहत केस दर्ज किया गया है।

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