एनजीटी ने नौ राज्यों के एसपीसीबी अध्यक्षों को काम करने से रोका
अध्यक्षों की नियुक्ति ट्रिब्यूनल के दिशानिर्देश के अनुरूप नहीं की गई है।
By Gunateet OjhaEdited By: Updated: Thu, 08 Jun 2017 10:11 PM (IST)
नई दिल्ली, प्रेट्र। राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल ने नौ राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) के अध्यक्षों के कामकाज पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। अध्यक्षों की नियुक्ति ट्रिब्यूनल के दिशानिर्देश के अनुरूप नहीं की गई है।
जस्टिस आरएस राठौर की अध्यक्षता वाली अवकाश कालीन पीठ ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, केरल, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और महाराष्ट्र के एसपीसीबी के प्रमुखों को अपना कामकाज रोकने का आदेश दिया। हरित ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार को तीन माह और पंजाब एवं उत्तर प्रदेश को दो माह का समय दिया है। इस अवधि में इन राज्य सरकारों को ट्रिब्यूनल द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार अपने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई चार जुलाई को होगी।ट्रिब्यूनल ने इससे पहले विभिन्न राज्यों को अध्यक्ष और सदस्य सचिवों की नियुक्ति पर कार्रवाई रिपोर्ट नहीं सौंपने के लिए फटकार लगाई थी। एनजीटी ने पिछले वर्ष अगस्त महीने में राज्य सरकारों से बोर्ड में रिक्त पदों पर दिशानिर्देश के अनुसार नियुक्ति करने को कहा था।