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Wrestlers Protest: पहलवानों और शाह की मुलाकात के बाद कपिल सिब्बल का तंज, कहा- 'नहीं होगी कोई गिरफ्तारी...'

Wrestlers Protest पहलवानों के एक प्रतिनिधिमंडल की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किए जाने के बाद कपिल सिब्बल ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी और हल्की-फुल्की चार्जशीट दाखिल कर बृजभूषण को जमानत दे दी जाएगी।

By AgencyEdited By: Shalini KumariUpdated: Mon, 05 Jun 2023 12:36 PM (IST)
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पहलवानों की शाह से हुई मुलाकात के बाद कपिल सिब्बल ने साधा निशाना

नई दिल्ली, पीटीआई। डब्ल्यूएफआई के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की पहलवानों की मांग के बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सोमवार को सरकार पर निशाना साधा। साथ ही, उन्होंने भविष्यवाणी की कि भाजपा सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और सिर्फ एक हल्की चार्जशीट दाखिल कर उन्हें जमानत दे दी जाएगी।

कपिल सिब्बल ने बोला हमला

सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शनकारी पहलवानों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने प्रदर्शनकारी पहलवानों के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा शनिवार देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कथित तौर पर हुई मुलाकात के बाद हमला बोला। पहलवान बजरंग पूनिया के हवाले से बताया गया कि पहलवानों के प्रतिनिधिमंडल ने शाह से मुलाकात की।

ट्वीट में कसा तंज

एक ट्वीट में सिब्बल ने कहा, "अमित शाह ने पहलवानों की टीम से मुलाकात की। समाधान के लिए कुश्ती। मेरी भविष्यवाणी: कोई गिरफ्तारी नहीं। कपटपूर्ण चार्जशीट दायर की जाएगी। बृजभूषण को जमानत दी जाएगी। फिर वे कहेंगे कि मामला विचाराधीन है! "

Meets team of wrestlers

Wrestling for solutions

My prediction :

No arrest

Wishy washy charge sheet will be filed

Brij Bhushan will be granted bail

Then they will say matter is sub-judice !— Kapil Sibal (@KapilSibal) June 5, 2023

दिल्ली पुलिस ने दर्ज की दो एफआईआर

दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ कनॉट प्लेस पुलिस थाने में दो प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें एक नाबालिग पहलवान के पिता की शिकायत के आधार पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपी को कम-से-कम सात साल की सजा होती है।

कई धाराओं के तहत मामला दर्ज

सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद दर्ज की गई प्राथमिकी में उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाया गया है, जिसमें एक महिला का शील भंग करने के लिए उस पर हमला करना (धारा 354), यौन उत्पीड़न (354ए) और पीछा करना (354डी) शामिल है, जिसके तहत दो-तीन साल जेल की सजा होती है।

सिंह से किया सभी आरोपों का खंडन

कुछ ऐसी शिकायतें भी दर्ज की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि बृजभूषण ने महिला पहलवानों से शारीरिक फायदा लेने की कोशिश की और उनसे वादा किया कि वे सभी महिला पहलवानों की करियर में मदद करने और आगे बढ़ने में मदद करेंगे। हालांकि, सिंह ने खुद पर लगे सभी आरोपों का खंडन किया है और दावा किया है कि यदि उनके खिलाफ दायर एक भी याचिका सही साबित होती है, तो वे खुद फांसी पर लटकने के लिए तैयार हैं।