Move to Jagran APP

CAA पर अगाथा संगमा का अहम बयान, कहा- मेघालय को छूट मिली थी, इसलिए किया समर्थन

CAA सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर अहम बयान देते हुए एनपीपी नेता अगाथा संगमा ने कहा है कि उन्होंने संसद में सीएए के समर्थन में वोट इसलिए किया था क्योंकि मेघालय को इससे छूट दी गई थी। उन्होंने कहा कि सीएए मेघालय में लागू नहीं होता है इसलिए चिंता का कोई कारण नहीं है। पढ़ें उनका पूरा बयान-

By Agency Edited By: Sachin Pandey Updated: Fri, 05 Apr 2024 05:02 PM (IST)
Hero Image
नेशनल पीपुल्स पार्टी ने अगाथा संगमा को लोकसभा चुनाव में तुरा से प्रत्याशी बनाया है।
पीटीआई, शिलांग। नेशनल पीपुल्स पार्टी की नेता एवं मेघालय के तुरा से निवर्तमान सांसद अगाथा संगमा ने सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने सीएए को समर्थन दिया, क्योंकि मेघालय को इससे छूट दी गई थी।

गौरतलब है कि सीएए पर उनके रुख के लिए उन्हें विपक्षी दलों की आलोचना का सामना करना पड़ा था। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अपने रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर गारो हिल्स को सीएए में शामिल किया जाता तो वह विधेयक का समर्थन नहीं करतीं। वह कहती हैं कि सीएए मेघालय में लागू नहीं होता है, इसलिए चिंता का कोई कारण नहीं है।

सांसदों के सुझाव पर दी गई थी छूट

अगाथा संगमा ने बताया कि जब 2019 में सीएए का विधेयक संसद में पेश किया गया था, तब तत्कालीन सांसद और अब के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के साथ-साथ अन्य सांसदों के सुझाव के आधार पर मेघालय और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों को इसके प्रावधानों से छूट दी गई थी।

इससे पहले कॉनराड के संगमा ने भी स्पष्ट किया था कि सीएए मेघालय पर प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि राज्य का केवल एक छोटा सा हिस्सा इसके दायरे से बाहर रखा गया है।

ये भी पढ़ें- 'ये न्याय पत्र नहीं, झूठ का पुलिंदा', कांग्रेस के घोषणापत्र पर भाजपा का हमला, कहा- अब जनता भ्रम में नहीं फंसेगी

13 मार्च को जारी हुई थी अधिसूचना

गौरतलब है कि केन्द्र सरकार की ओर से 13 मार्च को सीएए कानून की अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके अनुसार 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारत की राष्ट्रीयता प्रदान की जाएगी।

ये भी पढ़ें- Bhojshala Survey: भोजशाला में जारी रहेगा ASI सर्वे, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका; हाईकोर्ट जाने को कहा