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NPPA ने तय कीं डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर समेत 23 दवाओं की खुदरा कीमतें; क्या हैं इनके दाम?

एनपीपीए ने ये कीमतें 26 मई को हुई 113वीं बैठक में हुए फैसले के आधार पर औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 2013 के तहत निर्धारित की हैं। एनपीपीए ने कहा कि उसने औषधि आदेश 2013 के तहत 15 शेड्यूल दवाओं की अधिकतम कीमतों में भी संशोधन किया है।

By Jagran NewsEdited By: Anurag GuptaUpdated: Sat, 10 Jun 2023 04:40 AM (IST)
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एनपीपीए ने 23 दवाओं की खुदरा कीमतें तय कीं
नई दिल्ली, पीटीआई। राष्ट्रीय औषधि मूल्य नियामक 'नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइ¨सग अथारिटी' (NPPA) ने शुक्रवार को कहा कि उसने 23 दवाओं की खुदरा कीमतें तय की हैं। इनमें डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं शामिल हैं।

एनपीपीए ने ये कीमतें 26 मई, 2023 को हुई 113वीं बैठक में हुए फैसले के आधार पर औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत निर्धारित की हैं।

दवाओं की ये हैं कीमतें?

  • अधिसूचना के मुताबिक, एनपीपीए ने डायबिटीज की दवा ग्लिक्लाजाइड ईआर और मेटफार्मिन हाइड्रोक्लोराइड की एक गोली की कीमत 10.03 रुपये तय की है।
  • इसी तरह टेल्मिसार्टन, क्लोर्थालिडोन और सिल्नीडिपिन की एक गोली की खुदरा कीमत 13.17 रुपये तय की गई है।
  • दर्द निवारक दवा ट्रिप्सिन, ब्रोमिलेन, रुटोसाइड ट्राईहाइड्रेट और डाइक्लोफेनेक सोडियम की एक गोली की खुदरा कीमत 20.51 रुपये तय की गई है।
एनपीपीए ने कहा है कि उसने औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत 15 शेड्यूल दवाओं की अधिकतम कीमतों में भी संशोधन किया है और दो शेड्यूल दवाओं की अधिकतम कीमतें तय कर दी हैं। इनके अलावा एक शेड्यूल दवा के अधिकतम मूल्य में संशोधन कर उसे तय किया है।

NPPA के पास क्या है अधिकार?

उल्लेखनीय है कि एनपीपीए को देश में नियंत्रित थोक दवाओं की कीमतों में संशोधन करने या उन्हें निर्धारित करने, उन्हें लागू करने और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने का अधिकार है। वह नियंत्रण मुक्त दवाओं की कीमतें उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए उनकी निगरानी भी करता है।

दवा नियामक औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश के प्रविधानों को लागू करता है। उसे उत्पादकों द्वारा उपभोक्ताओं से नियंत्रित दवाओं की अधिक ली गई कीमतों को वसूल करने का काम भी सौंपा गया है।