Hamare Baarah: सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'हमारे बारह' की रिलीज पर लगाई रोक, कहा- ट्रेलर में है आपत्तिजनक डायलॉग्स
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अन्नू कपूर की फिल्म हमारे बारह की 14 जून को रिलीज पर रोक लगा दी। पीठ ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाते हुए कहा कि हमने सुबह फिल्म का ट्रेलर देखा है और सभी आपत्तिजनक संवाद ट्रेलर में बरकरार हैं। शीर्ष अदालत ने बांबे हाई कोर्ट में याचिका का निपटारा होने तक फिल्म की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी।
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अन्नू कपूर की फिल्म 'हमारे बारह' की 14 जून को रिलीज पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने उन आरोपों पर संज्ञान लिया कि फिल्म इस्लामी आस्था और विवाहित मुस्लिम महिलाओं के लिए अपमानजनक है।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने याचिकाकर्ता अजहर बाशा तंबोली की ओर से पेश अधिवक्ता फौजिया शकील की दलीलों पर संज्ञान लिया और बांबे हाई कोर्ट से याचिका पर जल्द से जल्द फैसला करने को कहा।
फिल्म की स्क्रीनिंग पर भी तब तक रहेगी रोक
पीठ ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाते हुए कहा कि हमने सुबह फिल्म का ट्रेलर देखा है और सभी आपत्तिजनक संवाद ट्रेलर में बरकरार हैं। शीर्ष अदालत ने बांबे हाई कोर्ट में याचिका का निपटारा होने तक फिल्म की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी। शकील ने कहा कि हाई कोर्ट ने अनुचित आदेश के जरिये फिल्म पर लगी रोक हटा दी।कर्नाटक में लगा है प्रतिबंध
उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को समिति गठित करने का निर्देश नहीं दे सकता था क्योंकि बोर्ड भी मुकदमे में एक पक्ष था। शीर्ष अदालत ने कहा कि पक्षकारों को अपनी सभी आपत्तियां हाई कोर्ट के समक्ष उठाने की छूट है। उल्लेखनीय है कि इस फिल्म को कर्नाटक में पहले ही प्रतिबंधित किया जा चुका है।
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