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One Rank One Pension case: सुप्रीम कोर्ट ने OROP के बकाया भुगतान का सरकार से मांगा रोडमैप

साथ ही कोर्ट ने चार किस्तों में ओआरओपी का बकाया भुगतान किये जाने के रक्षा मंत्रालय के 20 जनवरी को जारी किये गए प्रपत्र पर नाराजगी जताते हुए अटार्नी जनरल से कहा कि कृपया सुनिश्चित करें कि रक्षा मंत्रालय कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास न करे।

By Jagran NewsEdited By: Ashisha Singh RajputUpdated: Mon, 13 Mar 2023 08:50 PM (IST)
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अटार्नी जनरल से कहा,-कृपया सुनिश्चित करें कि रक्षा मंत्रालय कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास न करे।

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के बकाया भुगतान का रोडमैप मांगा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी से कहा कि वह अगले सप्ताह तक कोर्ट में एक नोट दाखिल कर बताएं कि बकाया भुगतान का क्या तौर तरीका होगा और किस प्राथमिकता से भुगतान किया जाएगा। क्या ज्यादा बुर्जगों को भुगतान में प्राथमिकता दी जाएगी।

रक्षा मंत्रालय के 20 जनवरी को जारी किये गए प्रपत्र पर जताई नाराजगी

इसके साथ ही कोर्ट ने चार किस्तों में ओआरओपी का बकाया भुगतान किये जाने के रक्षा मंत्रालय के 20 जनवरी को जारी किये गए प्रपत्र पर नाराजगी जताते हुए अटार्नी जनरल से कहा कि कृपया सुनिश्चित करें कि रक्षा मंत्रालय कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास न करे। कोर्ट ने कहा कि रक्षा मंत्रालय पहले ओआरओपी के भुगतान संबंधी 20 जनवरी की अधिसूचना वापस ले उसके बाद उसकी और समय मांगने वाली अर्जी पर विचार किया जाएगा।

क्या कहा कोर्ट ने

ये आदेश और टिप्पणियां प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, पीएस नरसिम्हा व जेबी पार्डीवाला की पीठ ने सोमवार को मामले पर सुनवाई के दौरान दिये। कोर्ट ने कहा कि रक्षा मंत्रालय के सचिव ये स्पष्ट करें कि क्या ओआरओपी के बकाया भुगतान संबंधी 20 जनवरी का आदेश वापस ले लिया गया है क्योंकि वह आदेश कोर्ट के पिछले निर्देशों का उल्लंघन है।

पीठ ने कहा कि उनकी एकमात्र चिंता यह है कि पूर्व सैन्यकर्मियों को भुगतान हो। वह चाहते हैं कि भुगतान में कुछ प्राथमिकताएं तय हों जैसे ज्यादा बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाए। जब से मुकदमेबाजी शुरू हुई है तबसे चार लाख पेंशनभोगियों की मौत हो चुकी है। कोर्ट ने अटार्नी जनरल से कहा कि वह अगले सोमवार तक इस बारे में नोट दाखिल करें।

पिछली सुनवाई 27 फरवरी को कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय द्वारा ओआरओपी के बकाया का भुगतान चार किस्तों में किये जाने के 20 जनवरी को जारी किये गए प्रपत्र पर गहरी नाराजगी जताई थी और रक्षा मंत्रालय के सचिव से इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने को कहा था। यह मामला सेवानिवृत सैन्य कर्मियों को ओआरओपी के बकाया भुगतान से संबंधी है। मामले में कोर्ट अगले सोमवार को फिर सुनवाई करेगा।