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PM Modi पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामला: Pawan Khera की याचिका पर सुनवाई करेगा SC, यूपी सरकार को दिया नोटिस

Pawan Khera remarks on PM न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने उच्च न्यायालय के 17 अगस्त के आदेश को चुनौती देने वाली खेड़ा की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। खेड़ा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने पीठ से कहा कि मामले में कार्यवाही पर रोक लगाई जाए।

By AgencyEdited By: Mahen KhannaUpdated: Mon, 16 Oct 2023 02:08 PM (IST)
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Pawan Khera remarks on PM पवन खेड़ा की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट।
एजेंसी, नई दिल्ली। Pawan Khera remarks on PM प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की याचिका पर सुनवाई को राजी हो गया है। खेड़ा ने आपराधिक कार्यवाही रद्द करने को लेकर दायर की गई याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है।

SC ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने उच्च न्यायालय के 17 अगस्त के आदेश को चुनौती देने वाली खेड़ा की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। 

खेड़ा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने पीठ से कहा कि मामले में कार्यवाही पर रोक लगाई जाए। पीठ ने याचिका में मांगी गई अंतरिम राहत पर नोटिस जारी किया है।

HC ने खारिज की थी याचिका

बता दें कि 17 अगस्त को उच्च न्यायालय ने खेड़ा की समन आदेश और आरोपपत्र को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि मामले के जांच अधिकारी द्वारा एकत्र सबूतों का मूल्यांकन मामले को रद्द करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत दायर याचिका में नहीं किया जा सकता।

20 मार्च को, शीर्ष अदालत ने प्रधानमंत्री मोदी को 'नरेंद्र गौतम दास मोदी' कहने के मामले में असम और उत्तर प्रदेश में खेड़ा के खिलाफ दर्ज तीन एफआईआर को जोड़ दिया था। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाते हुए मामले को लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया था।

लखनऊ कोर्ट ने दी जमानत

इस मामले में लखनऊ कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। कथित टिप्पणी के लिए खेड़ा ने अदालत में बिना शर्त माफी मांगी है। कांग्रेस प्रवक्ता को 23 फरवरी को दिल्ली हवाई अड्डे से उस समय गिरफ्तार कर लिया गया था जब उन्हें विमान से उतार दिया गया था जो उन्हें रायपुर ले जाने वाला था। हालांकि, उन्हें उसी दिन शीर्ष अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी थी, जिसे समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा।

खेड़ा को 17 फरवरी को मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन में पीएम मोदी के खिलाफ की गई कथित टिप्पणी के सिलसिले में असम पुलिस ने गिरफ्तार किया था।