'पायल से 15 साल से अलग रह रहे हैं, तलाक की मंजूरी दे दीजिए'; SC में सिब्बल ने की अब्दुल्ला की पैरवी
Omar Abdullah Divorce नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला अपनी पत्नी से तलाक चाहते हैं। इस मामले मैं उन्होंने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उमर अब्दुल्ला ने कोर्ट में बताया कि वह पिछले 15 सालों से अपनी पत्नी से अलग रह रहे हैं। कोर्ट ने इस मामले में पायल अब्दुल्ला को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Former Chief Minister of Jammu and Kashmir Omar Abdullah) की अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला (Payal Abdullah) को उनके द्वारा दायर तलाक याचिका पर नोटिस जारी किया है। नेशनल कांफ्रेंस के नेता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें क्रूरता के आधार पर उनकी पत्नी से तलाक की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।
उच्चतम न्यायालय ने नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला की अलग रह रहीं पत्नी पायल अब्दुल्ला से क्रूरता के आधार पर तलाक मांगने वाली याचिका पर सोमवार को जवाब मांगा। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने पायल अब्दुल्ला को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
'खत्म हो चुकी है ये शादी'
अब्दुल्ला की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि दंपती की शादी 'खत्म' हो चुकी है क्योंकि वे पिछले 15 सालों से अलग-अलग रह रहे हैं। सिब्बल ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट से हस्तक्षेप करने की मांग की, जो सुप्रीम कोर्ट को किसी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश पारित करने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने विवाह विच्छेद के लिए पहले भी इस प्रावधान का इस्तेमाल किया है।'क्रूरता' के आधार पर मांगा था तलाक
बता दें कि साल 2023 में जस्टिस संजीव सचदेवा और विकास महाजन की पीठ ने 2016 के पारिवारिक न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। NC नेता अब्दुल्ला को तलाक देने से भी इनकार कर दिया गया था। आदेश में कहा गया था कि पायल अब्दुल्ला के खिलाफ क्रूरता के आरोप अस्पष्ट थे। अदालत ने कहा था कि अब्दुल्ला 'क्रूरता' के अपने दावों को साबित नहीं कर सके।