POCSO Act Case: येदियुरप्पा को 15 जुलाई को कोर्ट में पेश होने के लिए समन, नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न का लगा है आरोप
बेंगलुरु की एक अदालत ने पाक्सो मामले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को 15 जुलाई को पेश होने के लिए समन जारी किया है। आरोप है कि येदियुरप्पा ने दो फरवरी को अपने आवास पर एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न किया। सीआइडी ने 17 जून को येदियुरप्पा से तीन घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी।
पीटीआई, बेंगलुरु। बेंगलुरु की एक अदालत ने पाक्सो मामले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को 15 जुलाई को पेश होने के लिए समन जारी किया है। सीआइडी ने 27 जून को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भाजपा नेता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
येदियुरप्पा के खिलाफ एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच कर रही सीआइडी ने आरोप पत्र में कहा है कि वह और तीन अन्य ने पीड़िता और उसकी मां को चुप रहने के लिए पैसे दिए थे। अन्य तीन सह आरोपितों के नाम अरुण वाई एम, रुद्रेश एम और जी मारिस्वामी है। इस साल 14 मार्च को 17 वर्षीय लड़की की मां की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था।
आरोप है कि येदियुरप्पा ने दो फरवरी को अपने आवास पर एक बैठक के दौरान उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया। सीआइडी ने 17 जून को येदियुरप्पा से तीन घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी।
येदियुरप्पा के खिलाफ आरोप लगाने वाली 54 वर्षीय पीडि़ता की मां की फेफड़ों के कैंसर के कारण मई में एक निजी अस्पताल में मृत्यु हो चुकी है। येदियुरप्पा ने अपने ऊपर लगे आरोप से इन्कार किया है। उन्होंने कहा है कि वह कानूनी तौर इसका सामना करेंगे।