Bengaluru: यूट्यूबर को वीडियो रिकॉर्ड करने के आरोप में पुलिस ने किया गिरफ्तार, झूठा दावा करने का लगा आरोप
बेंगलुरु पुलिस ने केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे एक 23 साल के यूट्यूबर को गिरफ्तार किया है। यूट्यूबर पर आरोप है कि उसने केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पर प्रवेश किया और इस दौरान उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उस वीडियो में झूठा दावा किया। जिसके बाद यूट्यूबर पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। पुलिस ने कहा कि कथित वीडियो को बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया।
पीटीआई, बेंगलुरु। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में प्रवेश करने, एक वीडियो रिकॉर्ड करने और बाद में झूठा दावा करने का मामला सामने आया था। जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए गुरुवार को 23 साल के यूट्यूबर को गिरफ्तार किया है।
उन्होंने बताया कि यहां येलहंका के निवासी विकास गौड़ा ने सात अप्रैल को दोपहर करीब 12 बजे चेन्नई जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान का टिकट लेकर हवाई अड्डे में प्रवेश किया।
पुलिस के मुताबिक, वह "जानबूझकर" फ्लाइट में नहीं चढ़ा और इसके बजाय, अपने मोबाइल फोन पर वीडियो रिकॉर्ड करते हुए हवाई अड्डे पर घूम रहा था।
12 अप्रैल को, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल, जिसके लगभग 1.13 लाख सब्सक्राइबर हैं, पर कथित वीडियो अपलोड किया था, जिसमें झूठा दावा किया गया था कि उन्होंने हवाई अड्डे पर पूरा दिन बिताया था और सुरक्षा की अनदेखी करते हुए हवाई अड्डे के परिसर के कई क्षेत्रों में प्रवेश किया था।
कथित वीडियो को बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया था।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, उन्होंने हवाई अड्डे में प्रवेश किया और केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल -2 पर सुरक्षा जांच को मंजूरी दे दी और बोर्डिंग लाउंज की ओर चले गए। लेकिन वह विमान में चढ़ने के बजाय हवाईअड्डा परिसर में इधर-उधर घूम रहे थे और उन्होंने करीब छह घंटे हवाईअड्डे पर बिताए।वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद वह सुरक्षाकर्मियों को यह दावा करते हुए हवाई अड्डे से बाहर चला गया कि उसकी उड़ान छूट गई है। उन्होंने कहा, चूंकि उसके पास वैध टिकट और बोर्डिंग पास था, इसलिए सुरक्षाकर्मियों को उस पर शक नहीं हुआ।
उन्होंने कहा, प्रारंभिक जांच में कहा गया है कि उसने प्रचार के लिए ऐसा किया और कथित वीडियो में उसके दावे अतिशयोक्ति (exaggeration) थे।मामला 15 अप्रैल को हवाई अड्डे के सुरक्षा कर्मियों के संज्ञान में आया और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के एक अधिकारी की शिकायत के आधार पर, गौड़ा के खिलाफ धारा 505 (सार्वजनिक शरारत के लिए उकसाने वाले बयान) और 448 (घर में अतिक्रमण) के तहत मामला दर्ज किया गया। अधिकारी ने कहा, भारतीय दंड संहिता के तहत उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने कहा कि गौड़ा को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।यह भी पढ़ें- रामनवमी पर बंगाल में बमबाजी, सुवेंदु अधिकारी बोले- ममता बनर्जी के भड़काऊ भाषण के कारण भड़की हिंसा
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