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Prajwal Revanna Case: प्रज्वल रेवन्ना को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट से नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

कर्नाटक हाई कोर्ट ने प्रज्वल की मां भवानी रेवन्ना को अपने बेटे द्वारा कथित यौन उत्पीड़न की शिकार एक महिला के अपहरण मामले में मंगलवार को अग्रिम जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि भवानी ने जांच के दौरान पहले ही 85 सवालों के जवाब दे दिए हैं। इसलिए यह दावा करना अनुचित है कि वह प्रज्वल के विरुद्ध एसआईटी जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं।

By Jagran News Edited By: Siddharth Chaurasiya Updated: Tue, 18 Jun 2024 06:56 PM (IST)
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दुष्कर्म मामलों में प्रज्वल रेवन्ना को एक विशेष अदालत ने मंगलवार को 24 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
पीटीआई, बेंगलुरु। जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को एक विशेष अदालत ने मंगलवार को 24 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जद-एस संरक्षक और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पौत्र प्रज्वल दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे हैं। इसके पहले 12 जून को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें 18 जून तक एसआईटी की हिरासत में भेजा था, जो उनके विरुद्ध मामलों की जांच कर रही है।

33 वर्षीय रेवन्ना को 31 मई को जर्मनी से बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उतरने के तुरंत बाद एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया था। वह कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट के लिए चुनाव के एक दिन बाद 27 अप्रैल को जर्मनी चले गए थे। उनको इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा।

इधर, कर्नाटक हाई कोर्ट ने प्रज्वल की मां भवानी रेवन्ना को अपने बेटे द्वारा कथित यौन उत्पीड़न की शिकार एक महिला के अपहरण मामले में मंगलवार को अग्रिम जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि भवानी ने जांच के दौरान पहले ही 85 सवालों के जवाब दे दिए हैं। इसलिए यह दावा करना अनुचित है कि वह प्रज्वल के विरुद्ध एसआईटी जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं।