क्या कर्नाटक के गृह मंत्री को प्रोटोकॉल नहीं पता? प्रज्वल रेवन्ना पासपोर्ट मामले में कुमारस्वामी ने कांग्रेस सरकार को घेरा
Prajwal Revanna Case प्रज्वल रेवन्ना के चाचा कुमारस्वामी ने कहा कि जनता दल (सेक्युलर) हासन के सांसद को कभी बचाने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनयिक पासपोर्ट को रद करने के लिए केंद्र से राज्य सरकार के अनुरोध का वो भी समर्थन करते हैं। कर्नाटक सरकार ने विदेश मंत्रालय से प्रज्वल रेवन्ना का पासपोर्ट रद करने और उसके प्रत्यर्पण और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई का अनुरोध किया था।
एएनआई, बेंगलुरु। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी और प्रज्वल रेवन्ना के चाचा ने कहा कि जनता दल (सेक्युलर) हासन के सांसद को कभी बचाने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनयिक पासपोर्ट को रद करने के लिए केंद्र से राज्य सरकार के अनुरोध का वो भी समर्थन करते हैं।
परमेश्वर पर बरसे कुमारस्वामी
इस बीच कुमारस्वामी ने कहा कि अगर केंद्र प्रज्वल का राजनयिक पासपोर्ट रद करने का फैसला करता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। हालांकि, जद (एस) नेता ने केंद्र की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं देने का आरोप लगाने के लिए जी परमेश्वर की आलोचना की है और कहा है कि राज्य के गृह मंत्री होने के नाते उन्हें इस मामले में पालन की जाने वाले कानून और प्रोटोकॉल के बारे में पता होना चाहिए।
कर्नाटक सरकार पर बरसे कुमारस्वामी
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने विदेश मंत्रालय (एमईए) से प्रज्वल रेवन्ना का पासपोर्ट रद करने और उसके प्रत्यर्पण और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई का अनुरोध किया था। कुमारस्वामी ने कहा,क्या गृह मंत्री प्रोटोकॉल जानते हैं या नहीं? कई प्रोटोकॉल हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए। 24 घंटे में पास्पोर्ट तुरंत रद करना संभव नहीं है।
परमेश्वर ने जयशंकर पर किया था कटाक्ष
परमेश्वर ने हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान पर कटाक्ष किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि विदेश मंत्रालय (एमईए) को 21 मई को ही कर्नाटक सरकार से प्रज्वल रेवन्ना का पासपोर्ट जब्त करने का अनुरोध मिला था।इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने विदेश मंत्रालय कार्यालय को सूचित नहीं किया है। मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने इसको लेकर पीएम मोदी को एक पत्र भी लिखा था, जिसपर परमेश्वर ने निशाना साधा।
जयशंकर ने एएनआई के साथ एक साक्षात्कार में प्रक्रियात्मक पहलुओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि पासपोर्ट को जब्त करना पासपोर्ट अधिनियम नामक एक अधिनियम द्वारा शासित होता है। ऐसा करने के लिए न्यायिक अदालत या पुलिस अनुरोध की आवश्यकता होती है।