Women Reservation Act: नारी शक्ति वंदन अधिनियम बना कानून, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी
राष्ट्रपित द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब यह कानून में बदल गया है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ था। इसे संसद के विशेष सत्र के दौरान पारित कराया गया था। इससे लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण मिलेगा।
By AgencyEdited By: Devshanker ChovdharyUpdated: Fri, 29 Sep 2023 05:48 PM (IST)
एएनआई, नई दिल्ली। राष्ट्रपित द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब यह कानून में बदल गया है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी की।
सदन में आमसहमति से पास हुआ था विधेयक
बता दें कि महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ था। इसे संसद के विशेष सत्र के दौरान पारित कराया गया था। इससे लोकसभा और राज्यों के विधानसभा में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण मिलेगा।
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Government of India issues a gazette notification for the Women's Reservation Bill after it received the assent of President Droupadi Murmu. pic.twitter.com/GvDI2lGF1C
— ANI (@ANI) September 29, 2023
उपराष्ट्रपति ने विधेयक को दी थी मंजूरी
इससे पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को संसद से पारित महिला आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया था। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने एक्स पर एक पोस्ट में यह जानकारी दी थी।
इस पोस्ट के साथ एक तस्वीर भी साझा की गई थी, जिसमें कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक की हस्ताक्षरित प्रति उपराष्ट्रपति से प्राप्त कर रहे हैं। इस 128वें संविधान संशोधन विधेयक को इसी महीने संसद के विशेष सत्र में लोकसभा ने लगभग आमसहमति से और राज्यसभा ने आमसहमति से पारित किया था।