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Women Reservation Act: नारी शक्ति वंदन अधिनियम बना कानून, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी

राष्ट्रपित द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब यह कानून में बदल गया है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ था। इसे संसद के विशेष सत्र के दौरान पारित कराया गया था। इससे लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण मिलेगा।

By AgencyEdited By: Devshanker ChovdharyUpdated: Fri, 29 Sep 2023 05:48 PM (IST)
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राष्ट्रपित द्रौपदी मुर्मू ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी।
एएनआई, नई दिल्ली। राष्ट्रपित द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब यह कानून में बदल गया है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी की।

सदन में आमसहमति से पास हुआ था विधेयक

बता दें कि महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ था। इसे संसद के विशेष सत्र के दौरान पारित कराया गया था। इससे लोकसभा और राज्यों के विधानसभा में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण मिलेगा।

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उपराष्ट्रपति ने विधेयक को दी थी मंजूरी 

इससे पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को संसद से पारित महिला आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया था। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने एक्स पर एक पोस्ट में यह जानकारी दी थी।

इस पोस्ट के साथ एक तस्वीर भी साझा की गई थी, जिसमें कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक की हस्ताक्षरित प्रति उपराष्ट्रपति से प्राप्त कर रहे हैं। इस 128वें संविधान संशोधन विधेयक को इसी महीने संसद के विशेष सत्र में लोकसभा ने लगभग आमसहमति से और राज्यसभा ने आमसहमति से पारित किया था।

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