Move to Jagran APP

TRAI: प्रचार वाले कॉल या SMS से अब जनता नहीं होगी परेशान, कंपनियों को ग्राहकों से लेनी होगी डिजिटल अनुमति

टेलीकॉम ग्राहकों को परेशान करने वाले कॉल व एसएमएस से छुटकारा दिलाने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) नया नियम ला रहा है। इस नियम के मुताबिक प्रचार के लिए कॉल या एसएमएस करने वाली कंपनियों को पहले ग्राहकों से डिजिटल रूप में अनुमित लेनी होगी। प्रतीकात्मक फोटो।

By Jagran NewsEdited By: Sonu GuptaUpdated: Sat, 03 Jun 2023 09:05 PM (IST)
Hero Image
TRAI के नए नियम से प्रचार वाले कॉल या SMS से अब जनता नहीं होगी परेशान। प्रतीकात्मक फोटो।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। टेलीकॉम ग्राहकों को परेशान करने वाले कॉल व एसएमएस से छुटकारा दिलाने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) नया नियम ला रहा है। ट्राई के नियम के मुताबिक, प्रचार के लिए कॉल या एसएमएस करने वाली कंपनियों को पहले ग्राहकों से डिजिटल रूप में अनुमित लेनी होगी, तभी कंपनियां ग्राहकों को इस प्रकार के कॉल व एसएमएस कर सकेंगी।

उत्पादों के प्रचार के लिए ग्राहकों को कॉल करती हैं कंपनियां

बैंक, वित्तीय सेवा, रियल एस्टेट, बीमा सेक्टर से जुड़ी कंपनियां अपने उत्पादों के प्रचार के लिए ग्राहकों को दिन भर कॉल करती है। ट्राई ने इन कंपनियों से अगले दो महीनों में डिजिटल कंसेंट एक्यूजिशन (डीसीए) सुविधा विकसित करने के लिए कहा है। इस डीसीए की मदद से डिजिटल प्लेटफार्म बनाया जा सकेगा जिस पर ग्राहकों की डिजिटल मंजूरी दर्ज होगी।

पारदर्शी होगी सुविधा

डिजिटल प्लेटफार्म पर मंजूरी से टेलीकॉम कंपनियों को भी पता होगा कि किस ग्राहक ने प्रचार के कॉल या एसएमएस के लिए अपनी मंजूरी दी है और किसने नहीं। डिजिटल प्लेटफार्म का यह भी फायदा होगा कि ग्राहक चाहे तो अपनी मंजूरी को वापस भी ले सकता है और ये सारी चीजें टेलीकॉम कंपनियों के साथ ग्राहकों के लिए भी पारदर्शी होगी।

मालूम हो कि अभी ऐसी कोई एकीकृत प्रणाली नहीं है, जिससे पता चल सके कि किस ग्राहक ने प्रचार वाले कॉल के लिए अपनी मंजूरी दी है या किसने नहीं दी है।

ग्राहकों के पास क्या होगी सुविधा?

ट्राई के मुताबिक डिजिटल प्लेटफार्म के गठन के पहले चरण में सिर्फ ग्राहकों को ही यह सुविधा होगी कि वह प्रचार वाले कॉल या एसएमएस को लेना चाहता है या नहीं। दूसरे चरण में प्रचार के लिए कॉल करने वाली कंपनियां ग्राहकों की मंजूरी के लिए डिजिटल रूप से उनके पास पहुंच सकेंगी।

कंपनी के नाम का साफ-साफ करना होगा जिक्र- ट्राई

ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों से कहा है कि वह ग्राहकों से मंजूरी के लिए 127 जैसे कोड वाले मैसेज ग्राहकों को भेजेंगी। मैसेज में प्रचार करने वाली कंपनी का नाम या ब्रांड का साफ-साफ जिक्र होना चाहिए।