कोर्ट ने सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी को किया तलब, 23 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का निर्देश
पुणे स्थित एक विशेष कोर्ट ने वीर सावरकर के पोते द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को तलब किया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पर सावरकर के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है।कोर्ट ने राहुल को समन जारी कर 23 अक्टूबर को पेश होने को कहा है। सात्यकी सावरकर ने इस संबंध में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ पुणे के एक कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी।
पीटीआई, पुणे। पुणे स्थित एक विशेष कोर्ट ने वीर सावरकर के पोते द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को तलब किया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पर सावरकर के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। कोर्ट ने राहुल को समन जारी कर 23 अक्टूबर को पेश होने को कहा है।
विगत साल सावरकर के पोते सात्यकी सावरकर ने इस संबंध में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ पुणे के एक कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। पिछले माह यह मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (एफएमएफसी) कोर्ट से सांसदों और विधायकों के लिए विशेष कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था।
राहुल ने मार्च 2023 में लंदन में किया था दावा
अपनी शिकायत में सात्यकी सावरकर ने आरोप लगाया है कि राहुल ने मार्च 2023 में लंदन में दिए अपने भाषण में दावा किया था कि वीर सावरकर ने एक किताब में लिखा है कि उन्होंने और उनके पांच-छह दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और उन्हें (सावरकर को) खुशी हुई थी।सात्यकी ने कहा कि ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई थी। वीर सावरकर ने कभी भी, कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं लिखी।