Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, याचिका पर टली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती दी गई है। मोदी उपनाम को लेकर टिप्पणी के मानहानि मामले में एक अदालत ने राहुल को दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी जिसके बाद उन्हें संसद सदस्यता के अयोग्य ठहरा दिया गया था।

By AgencyEdited By: Mohd FaisalUpdated: Mon, 04 Dec 2023 11:47 PM (IST)
Hero Image
राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, याचिका पर टली सुनवाई

एएनआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती दी गई है।

राहुल गांधी को सुनाई गई थी दो साल की सजा

मोदी उपनाम को लेकर टिप्पणी के मानहानि मामले में एक अदालत ने राहुल को दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें संसद सदस्यता के अयोग्य ठहरा दिया गया था।

पीठ ने स्थगित की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट से दोषसिद्धि पर स्थगन के बाद उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई थी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने स्थगन की मांग संबंधी एक पत्र के मद्देनजर सुनवाई स्थगित कर दी। लखनऊ निवासी अधिवक्ता पांडेय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर लोकसभा की वह अधिसूचना रद करने की मांग की है, जिसके जरिये राहुल की सदस्यता बहाल की गई थी।

यह भी पढ़ें- Supreme court: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट इसी महीने सुनाएगा फैसला

अधिवक्ता पांडेय ने स्पीकर के फैसले पर उठाए सवाल

अधिवक्ता पांडेय ने कहा कि एक बार सदस्यता जाने के बाद स्पीकर को उसे बहाल करने का अधिकार नहीं है। संविधान के अनुच्छेद-102 व 191 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-8(3) के प्रभाव से जब कोई संसद या विधानमंडल सदस्य अयोग्य ठहराया जाता है तो वह तब तक अयोग्य रहेगा, जब तक कोई उच्च अदालत उसे आरोपों से बरी नहीं कर देती।

यह भी पढ़ें- स्थगनादेश पर अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गठित की संविधान पीठ, हाई कोर्ट की शक्तियों से जुड़ा है मामला