रेलवे ने ट्रेन दुर्घटनाओं की अनुग्रह राशि 10 गुना बढ़ाई, अब मृत यात्रियों के रिश्तेदारों मिलेंगे इतने रुपये
रेलवे बोर्ड ने गुरुवार (21 सितंबर) को रेल दुर्घटनाओं में किसी की मौत या घायल होने पर मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 गुना बढ़ा दिया है। इससे पहले बोर्ड ने अनुग्रह राहत को आखिरी बार 2012 और 2013 में संशोधित किया था। अब ट्रेन दुर्घटनाओं मृत और घायल यात्रियों के आश्रितों को भुगतान की जाने वाली अनुग्रह राहत की राशि को संशोधित करने का निर्णय लिया है।
By Jagran NewsEdited By: Abhinav AtreyUpdated: Thu, 21 Sep 2023 11:57 AM (IST)
नई दिल्ली, एजेंसी। रेलवे बोर्ड ने गुरुवार (21 सितंबर) को रेल दुर्घटनाओं में किसी की मौत या घायल होने पर मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 गुना बढ़ा दिया है। इससे पहले बोर्ड ने अनुग्रह राहत को आखिरी बार 2012 और 2013 में संशोधित किया था।
समाचार एजेंसी पीटीआई की खबर के मुताबिक, "अब ट्रेन दुर्घटनाओं या अप्रिय घटनाओं में शामिल मृत और घायल यात्रियों के आश्रितों को भुगतान की जाने वाली अनुग्रह राहत की राशि को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है।"
मृत यात्रियों के रिश्तेदारों को अब 5 लाख रुपये
इसमें कहा गया है कि सड़कों पर रेलवे मानवयुक्त फाटक पर होने वाली किसी दुर्घटना में भी सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए अनुग्रह राहत भी बढ़ा दी गई है। यह आदेश 18 सितंबर से लागू होगा। सर्कुलर के मुताबिक, ट्रेन और मानवयुक्त फाटक दुर्घटनाओं में मृत यात्रियों के रिश्तेदारों को अब 5 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपये दिए जाएंगे। वहीं, साधारण चोट वाले यात्रियों को 50,000 रुपये मिलेंगे।आश्रितों को पहले मिलती थी कम अनुग्रह राशि
वहीं, पहले ये रकम मृत यात्रियों के रिश्तेदारों के लिए 50,000 रुपये, गंभीर रूप से घायलों को 25,000 रुपये और साधारण चोट वाले यात्रियों को 5,000 रुपये थी। सर्कुलर में आगे कहा गया है कि मृत, गंभीर रूप से घायल और किसी अप्रिय घटना में साधारण रूप से घायल यात्रियों के आश्रितों को क्रमशः 1.5 लाख रुपये, 50,000 रुपये और 5,000 रुपये मिलेंगे।मृत, गंभीर रूप से घायल और किसी अप्रिय घटना में साधारण रूप से घायल यात्रियों के आश्रितों को पहले क्रमशः 50,000 रुपये, 25,000 रुपये और 5,000 रुपये दिए जाते थे। बता दें कि अप्रिय घटनाओं में आतंकवादी हमला, हिंसक हमला और ट्रेन में डकैती जैसे अपराध भी शामिल हैं।