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राजस्थान के सरकारी गेस्ट हाउसों में अब उधार पर नहीं रह पाएंगे मंत्री, नेता

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई में गेस्ट हाउसों में बकाया किराए पर काफी सख्ती दिखाई थी। राजस्थान के पूर्व सांसदों पर 57 लाख रुपये का किराया बाकी चल रहा था।

By Srishti VermaEdited By: Updated: Sat, 03 Jun 2017 11:12 AM (IST)
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राजस्थान के सरकारी गेस्ट हाउसों में अब उधार पर नहीं रह पाएंगे मंत्री, नेता
जयपुर (जेएनएन)। राजस्थान के सरकारी गेस्ट हाउसों में अब मंत्रियों, नेताओं और अधिकारियों को उधार की सुविधा नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, गेस्ट हाउस छोड़ते समय उन्हें पूरा पैसा चुकाना होगा। इसके अलावा, यदि किसी मंत्री का पुराना बकाया है तो उसे गेस्ट हाउस में ठहरने नहीं दिया जाएगा साथ ही यदि कोई पैसा चुकाए बिना चला गया तो उस समय वहां मौजूद कर्मचारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। कर्मचारी 24 घंटे में इसकी सूचना सामान्य प्रशासन विभाग को देगा। फिलहाल, विभाग मौजूदा सरकार के मंत्रियों और सांसदों व विधायकों की बकाया राशि की जानकारी भी एकत्र करवा रहा है।

मालूम हो कि, राजस्थान हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई में गेस्ट हाउसों में बकाया किराए पर काफी सख्ती दिखाई थी। राजस्थान के पूर्व सांसदों पर 57 लाख रुपये का किराया बाकी चल रहा था। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अभी तक एक पूर्व सांसद महेश जोशी ने बकाया करीब आठ लाख रुपये किराया जमा नहीं कराया है। इसी को देखते हुए राजस्थान के सामान्य प्रशासन विभाग ने नए नियम जारी किए है। सूत्रों के अनुसार इसके साथ ही मौजूदा मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों व सांसदों पर अब अभी तक की बकाया राशि की जानकारी सभी गेस्ट हाउसों से मंगाई गई है। पूरी जानकारी आने के बाद इन्हें बकाया राशि जमा कराने के नोटिस जारी किए जाएंगे।

इन पर था बकाया

यूपीए सरकार के समय दिल्ली स्थित राजस्थान के बीकानेर हाउस मे रह रहे दस सांसदों पर राशि बकाया थी। इनमें से नौ सांसदों ने अपनी राशि जमा करा दी है। सिर्फ जयपुर के पूर्व सांसद महेश जोशी हैं, जिन पर 8.62 लाख रुपये अभी तक बकाया हैं।

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