Move to Jagran APP

Tamil Nadu: मुख्यमंत्री स्टालिन ने राष्ट्रपति मुर्मु को लिखा पत्र, कहा- राज्यपाल पद के लिए योग्य नहीं आरएन रवि

मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि की विभिन्न गतिविधियों से पता चलता है कि वह राज्यपाल बनने के योग्य नहीं हैं। राज्यपाल रवि तमिलनाडु विधानसभा में पारित विधेयकों को मंजूरी प्रदान करने में अनावश्यक देरी करते हैं। राज्यपाल अन्नाद्रमुक के पूर्व मंत्रियों के खिलाफ मामलों को मंजूरी देने की भी अनुमति नहीं दे रहे हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं।

By AgencyEdited By: Anurag GuptaUpdated: Mon, 10 Jul 2023 12:40 AM (IST)
Hero Image
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (फाइल फोटो)
चेन्नई, एएनआई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को 15 पन्नों का शिकायती पत्र लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि राज्यपाल आरएन रवि उक्त पद पर रहने योग्य नहीं है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि राज्यपाल की गतिविधियां तमिलनाडु की जनता और चुनी हुई सरकार के खिलाफ है।

शिकायती पत्र में उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि की विभिन्न गतिविधियों से पता चलता है कि वह राज्यपाल बनने के योग्य नहीं हैं। राज्यपाल रवि तमिलनाडु विधानसभा में पारित विधेयकों को मंजूरी प्रदान करने में अनावश्यक देरी करते हैं। राज्यपाल अन्नाद्रमुक के पूर्व मंत्रियों के खिलाफ मामलों को मंजूरी देने की भी अनुमति नहीं दे रहे हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं।

मुख्यमंत्री ने पत्र में क्या कुछ लिखा?

मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि राज्यपाल लोगों द्वारा चुनी गई राज्य सरकार की नीतियों और विचारधारा के लिए दुश्मन की तरह काम करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने सेंथिल बालाजी को कैबिनेट से बर्खास्त कर संविधान का उल्लंघन किया है।

उन्होंने आगे कहा कि राज्यपाल भी पुलिस जांच में शामिल होते हैं और आरोपियों का समर्थन करते हैं। राज्यपाल रवि ने कहा कि चिदंबरम नटराज मंदिर में कोई बाल विवाह नहीं हुआ था, जबकि बाद में बाल विवाह का वीडियो जारी किया गया और राज्यपाल की टिप्पणियों को झूठा करार दिया गया। इसी तरह राज्यपाल ने सेंथिल बालाजी को कैबिनेट से बर्खास्त करके संविधान का बड़ा उल्लंघन किया और बाद में उन्होंने अपने फैसले को स्थगित कर दिया था।

राज्यपाल ने की थी केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात

मुख्यमंत्री स्टालिन ने 8 जुलाई को शिकायती पत्र लिथा था, जिस दिन राज्यपाल रवि ने राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। बता दें कि स्टालिन ने पत्र में सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव के विभिन्न मुद्दों का जिक्र किया।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने संविधान के अनुच्छेद 156(1) का हवाला देते हुए कहा कि राज्यपाल तब तक पद पर रह सकते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहें, लेकिन तमिलनाडु के कल्याण को ध्यान में रखते हुए मैंने राज्यपाल रवि की सच्चाई को सूचीबद्ध किया है। हालांकि, मैं इसे उन पर छोड़ता हूं। उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मु से कहा कि वह उन पर छोड़ते हैं कि रवि को पद से हटाया जाए या नहीं।