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सीएए को लागू करने में सीमित हो सकती है राज्यों की भूमिका, पूरी प्रक्रिया होगी आनलाइन; वेरीफिकेशन में भी जिलाधिकारी की भूमिका हो सकती है सीमित

गृहमंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस महीने के शुरू में ही सीएए के नियम बन जाने आनलाइन पोर्टल के माध्यम से इसके लिए आवेदन की सुविधा दिये जाने का दावा किया था। उनका कहना था कि लोकसभा चुनाव के पहले सीएए को पूरे देश में लागू किया जा सकता है। अब केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने एक हफ्ते के भीतर इसके लागू होने का दावा किया है।

By Jagran News Edited By: Babli Kumari Updated: Mon, 29 Jan 2024 09:56 PM (IST)
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सीएए के तहत नागरिता देने की पूरी प्रक्रिया होगी आनलाइन (प्रतिकात्मक फोटो)
नीलू रंजन, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी के अन्य नेता भले ही अपने राज्य में सीएए को नहीं लागू होने देने का दावा कर रहे हों। लेकिन नागरिकता का मुद्दा पूरी तरह से केंद्रीय विषय होने के कारण सीएए को लागू करने में राज्यों और खासकर जिलाधिकारियों की भूमिका सीमित हो सकती है। सीएए के तहत नागरिता देने की पूरी प्रक्रिया आनलाइन होगी और आवेदक के दावे के वेरीफिकेशन के लिए जिलाधिकारी के अलावा किसी अन्य एजेंसी को अधिकार देने का विकल्प भी खुला है।

गृहमंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस महीने के शुरू में ही सीएए के नियम बन जाने आनलाइन पोर्टल के माध्यम से इसके लिए आवेदन की सुविधा दिये जाने का दावा किया था। उनका कहना था कि लोकसभा चुनाव के पहले सीएए को पूरे देश में लागू किया जा सकता है। अब केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने एक हफ्ते के भीतर इसके लागू होने का दावा किया है। वैसे तो केंद्र सरकार को सीएए के लिए बने नियमों को सीधे अधिसूचित करने का अधिकार है और अधिसूचित होते ही ये नियम लागू हो जाएंगे। लेकिन संसदीय नियम को मुताबिक इन नियमों को अगले संसद सत्र में सदन पटल पर रखना होगा।

आगामी संसद सत्र में CAA को लेकर देखने को मिल सकता है हंगामा 

एक हफ्ते के भीतर लागू होने की स्थिति में इन नियमों को 31 जनवरी से सात फरवरी तक चलने वाले बजट सत्र में रखना होगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य के अनुसार वैसे तो नियमों को सदन से पास कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि किसी सदस्य ने इसमें संशोधन करने या इसे निरस्त करने का नोटिस देता है, तो उस पर चर्चा कराना अनिवार्य हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आगामी संसद सत्र में सीएए को लेकर हंगामा देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर किसी भी व्यक्ति के नागरिकता के आवेदन के प्रोसेस करने के लिए गृहमंत्रालय अपना अधिकारी जिलाधिकारी को देता है। जिलाधिकारी ही आवेदक दावे की जांच कर अपनी अनुसंशा केंद्रीय गृहमंत्रालय को भेज देता है।

आवेदन की पूरी प्रक्रिया होगी आनलाइन 

आवेदन के दावे की वेरीफिकेशन का काम भी जिलाधिकारी ही करता है। लेकिन गृहमंत्रालय के पास यह अधिकार है कि वह जिलाधिकारी के बजाय किसी अन्य अधिकारी को भी नागरिकता के आवेदनों के प्रोसेस के लिए चुन सकता है। इस बार चुकी आवेदन की पूरी प्रक्रिया आनलाइन होगी, इसीलिए जिलाधिकारी भूमिका सीमित या नगण्य हो सकती है। गृह मंत्रालय सुविधा के अनुसार किसी जिले में जिलाधिकारी को, तो किसी अन्य जिले में दूसरे अधिकारी को यह अधिकार दे सकता है।

इन देशों के नागरिकों को नहीं देनी होगी आवेदन के लिए कोई कागजात

पश्चिम बंगाल जैसे विपक्ष शासित राज्यों में जिलाधिकारियों पर राज्य सरकार के दबाव को देखते हुए वेरीफिकेशन का अधिकार पोस्ट आफिस या किसी अन्य केंद्रीय एजेंसी को भी दिया जा सकता है। गृहमंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नियमों के साथ-साथ पूरी प्रक्रिया को इतना सरल बनाया गया है कि आवेदन करने वालों को जल्द से जल्द नागरिकता दिया जा सके। बनाए गए नियम के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले छह धार्मिक अल्पसंख्यकों को आवेदन के लिए कोई कागजात देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें सिर्फ 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत आने का सबूत देना होगा और इसके लिए उन्हें कई विकल्प दिये जाएंगे।

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