...तो क्या 30 सितंबर के बाद भी चलते रहेंगे 2000 के नोट? RBI ने वापस लेने को बताया रुटीन एक्सरसाइज
Reserve Bank of India रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत दो हजार रुपये के नोटों को प्रचलन से बाहर करने का फैसला किया है लेकिन इनकी वैधता बनी रहेगी यानी कोई भी इसके लेन-देन से इन्कार नहीं कर सकेगा। (फोटो पीटीआई)
By AgencyEdited By: Anurag GuptaUpdated: Fri, 19 May 2023 09:54 PM (IST)
नई दिल्ली, एएनआई। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को 2000 रुपये के नोट को प्रचलन से वापस लेने का एलान किया। साथ ही कहा गया कि इन नोटों को आम जनता 30 सितंबर, 2023 तक बैंक ब्रांचों में अपने खाते में जमा करा सकती है या इसके बदले दूसरे नोट ले सकती है। हालांकि, समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि 30 सितंबर के बाद भी 2000 रुपये के नोट लीगल टेंगर बने रहेंगे।
बैंकों में कब तक वापस आएंगे नोट?
केंद्रीय बैंक का मानना है कि बैंकों में 2000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए आम जनता के लिए चार महीने का समय काफी है। साथ ही केंद्रीय बैंक को उम्मीद है कि 30 सितंबर की निर्धारित समयसीमा के भीतर 2000 रुपये के ज्यादातर नोट बैंकों में वापस आ जाएंगे।
बकौल एजेंसी, सूत्रों ने बताया कि 2000 रुपये के नोट 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर में बने रहेंगे। केंद्रीय बैंक को उम्मीद है कि बैंकों में 2000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए आम जनता के लिए चार महीने का समय पर्याप्त है।
सूत्रों ने बताया कि चलन में मौजूद 2000 रुपये के अधिकांश नोट 30 सितंबर की निर्धारित समयसीमा के भीतर बैंकों में वापस आ जाएंगे। यह आरबीआई की रुटीन एक्सरसाइज है और इससे घबराने की जरूरत नहीं है।
RBI ने बैंकों को क्या सलाह दी?
आरबीआई ने बैकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये के नोट जारी बंद करें। बाजार में मौजूद नोटों को बैंकों में जमा कराया जा सकता है या फिर 30 सितंबर, 2023 तक बदला जा सकता है।गौरतलब है कि 08 नवंबर, 2016 को 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसी के साथ ही 500 रुपये और 2000 रुपये का नया नोट पेश किया गया था। हालांकि, 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोट को कुछ दिन तक बदलने की सुविधा दी गई थी।