तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस को लगा झटका, हाई कोर्ट ने राज्यपाल कोटे के दो एमएलसी का नामांकन किया रद
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस अनिल कुमार जुकांती की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया। पीठ ने राज्यपाल के गत 19 सितंबर के बीआरएस नेता श्रवण दासोजु और के.सत्यनारायण के नामांकन को रद करने के आदेश को भी रद कर दिया। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने बीआरएस शासन में राज्यपाल कोटा में दोनों के विधान परिषद के नामांकन को रद कर दिया था।
पीटीआई, हैदराबाद। तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस को झटका लगा है। हाई कोर्ट ने गुरुवार को राज्यपाल कोटा के तहत तेलंगाना विधान परिषद के सदस्यों एम. कोदंडराम और आमेर अली खान का नामांकन रद कर दिया। इस साल जनवरी में तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने कोदंडराम और आमेर अली को राज्यपाल कोटा में एमएलसी के रूप में नामित किया था।
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस अनिल कुमार जुकांती की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया। पीठ ने राज्यपाल के गत 19 सितंबर के बीआरएस नेता श्रवण दासोजु और के.सत्यनारायण के नामांकन को रद करने के आदेश को भी रद कर दिया। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने बीआरएस शासन में राज्यपाल कोटा में दोनों के विधान परिषद के नामांकन को रद कर दिया था।
आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर
एमएलसी के रूप में नामांकन रद करने के राज्यपाल के आदेश के खिलाफ श्रवण और सत्यनारायण ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं ने विधान परिषद के सदस्य के रूप में कोदंडराम और आमिर अली के पक्ष में मंत्रिपरिषद द्वारा की गई सिफारिश और गत 27 जनवरी की गजट अधिसूचना को भी चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने 30 जनवरी को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था।
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