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Sayan Lahiri की जमानत के खिलाफ आज SC करेगी सुनवाई, नबन्ना मार्च छात्र नेता में निभाई थी अहम भूमिका

Sayan Lahiri ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई अत्याचार के खिलाफ कुछ दिनों पहले कोलकाता में आयोजित नबन्ना मार्च के आयोजक सायन लाहिड़ी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। छात्र नेता के खिलाफ ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।

By Agency Edited By: Piyush Kumar Updated: Mon, 02 Sep 2024 05:23 AM (IST)
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सायन लाहिड़ी की जमानत के खिलाफ वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी।(फोटो सोर्स: फाइल फोटो)

पीटीआई, नई दिल्ली। पश्चिम बंग छात्र समाज के नेता सायन लाहिड़ी (Sayan Lahiri) की कलकत्ता हाई कोर्ट से मिली जमानत के फैसले के खिलाफ ममता सरकार की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में सायन लाहिड़ी की जमानत पर रिहाई का आदेश रद करने की मांग की गई है।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी सायन लाहिड़ी को जमानत 

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंग छात्र समाज के नेता सायन लाहिड़ी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया था।

नबन्ना मार्च में सायन लाहिड़ी ने निभाई थी अहम भूमिका 

सायन लाहिड़ी के बारे में दावा किया गया है कि वह 27 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में महिला चिकित्सक के दुष्कर्म और हत्या के विरोध में राज्य सचिवालय नवान्न भवन तक आयोजित रैली के आयोजकों में से एक हैं।

पुलिस ने कहा कि रैली का नेतृत्व करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए लाहिड़ी को 27 अगस्त की शाम को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का दावा है कि रैली के दौरान सार्वजनिक और प्राइवेट संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया और पुलिस अधिकारियों पर भी हमले हुए थे।

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