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Supreme Court: SC ने जम्मू-कश्मीर में जल्द चुनाव की मांग पर सुनवाई टाली, कहा- अनुच्छेद 370 का मामला अभी लंबित

SC On Election Commission सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में बिना किसी देरी के विधानसभा चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। SC का कहना है कि अनुच्छेद 370 से संबंधित मामला 11 जुलाई को सूचीबद्ध है और वे इसके बाद ही इस याचिका पर सुनवाई करेंगे।

By AgencyEdited By: Babli KumariUpdated: Thu, 06 Jul 2023 11:59 AM (IST)
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SC ने जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की स्थगित
नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में बिना किसी देरी के विधानसभा चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। SC का कहना है कि अनुच्छेद 370 से संबंधित मामला 11 जुलाई को सूचीबद्ध है और वे इसके बाद ही इस याचिका पर सुनवाई करेंगे।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं 11 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई थीं। पीठ ने कहा, "हम इसे स्थगित कर देंगे। 370 मामला 11 जुलाई को निर्देश के लिए सूचीबद्ध है।"

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह एक अलग मामला है क्योंकि निवासियों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया है और उन्होंने शीर्ष अदालत से मामले में नोटिस जारी करने का आग्रह किया। हालांकि, पीठ ने नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया और मामले को स्थगित कर दिया।

नेशनल पैंथर्स पार्टी ने की थी याचिका दायर 

शीर्ष अदालत नेशनल पैंथर्स पार्टी नेता (जेकेएनपीपी) नेता मंजू सिंह और हर्ष देव सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भारत के चुनाव आयोग को केंद्र शासित प्रदेश में बिना किसी देरी के चुनाव कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी।